अमरावती

मोर्शी शहर में प्रशासन के आदेश की उडाई जा रही धज्जियां

मिठाई विक्रेता एक्सपायरी डेट पर कर रहे नजरअंदाज

मोर्शी प्रतिनिधि/दि.28 – मिठाई की दुकानों में रखे ट्रे अथवा डिब्बों पर मिठाईयां कितने दिन तक उपयोग में लायी जा सकती है, इसकी एक्सपायरी डेट लिखने के दिशानिर्देश अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दिये गए है, लेकिन मोर्शी शहर के मिठाईयों की दुकानों में सूचनाओं का पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है. जिसके चलते नागरिकों को विविध बीमारियों का सामना करना पड सकता है.
यहां बता दे कि सरकार की ओर से जारी किये गए नए निर्णय के अनुसार मिठाईयों की दुकानों में मिलने वाले खाद्य पदार्थोें की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी मिठाई विक्रेताओं को बेस्ट बिफोर डेट का उल्लेख करने आवश्यक कर दिया है. अब तक पैकेटबंद खाद्य पदार्थों अथवा मिठाईयों के पैेकेटों पर एक्सप्रायरी डेट का उल्लेख करना अनिवार्य था, लेकिन अब खुले में बेचे जाने वाले मिठाईयों से होने वाली विषबाधा के मामले सामने आने के बाद अब खुले में बिक्री हेतू रखे जाने वाली मिठाईयों पर भी एक्सपायरी डेट का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है. बगैर पैकिंग तैयार किया गया पदार्थ कब बनाया गया और वह कब तक और कितने दिनों तक खाने के उपयुक्त है, इस बारे में ग्राहकों को जानकारी नहीं होती है. बांसा अनाज पदार्थ खाने से विषबाधा हो सकती है, इसिलए ट्रे में रखे गए अनाज, पदार्थों की बिक्री करते समय एक्सप्रायरी डेट का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन मोर्शी शहर में होटल व मिठाईयों की दुकानों में रखे गए ट्रे पर एक्सपायरी डेट का उल्लेख नजर नहींआ रहा है, इस ओर अन्न व औषधि विभाग की ओर से ध्यान देने की मांग जोर पकडते जा रही है.

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