मालक ने कर डाले नौकर के खाते से करोडों के व्यवहार
आयकर की नोटिस पर उजागर हुआ गोरखधंधा
* कोर्ट ने दी पुलिस को जांच के आदेश
* एड. सत्यजीत रघुवंशी व्दारा पैरवी
अमरावती/दि.11- भारत में टैक्स बचाने के अपने अपने फंडे है. लोग कर वंचना के कई प्रकार रोज खोजते रहते हैं. वे भूल जाते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं. अब तो तकनीक का भी पूरा सहारा सरकारी मशनरी को प्राप्त है. ऐसे में अमरावती में टैक्स बचाने का बिल्कुल नया फंडा उजागर हुआ. जब एक प्रसिध्द फर्म के संचालक ने दुकान में काम करने वाले के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक खाता खोलकर करोडों का व्यवहार मात्र 4 माह में कर डाला. इस व्यक्ति को आयकर विभाग की 90 लाख टैक्स की नोटिस मिलने पर उसके पैरो तले जमीन खिसक गयी. उसने कानूनी कार्यवाही कर पता लगाया और अब उसके वकील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी आर.वी. नादगडल्ली का आदेश प्राप्त कर चुके हैं. कोर्ट ने सीटी कोतवाली पुलिस को आरोपी सहकारी सोसायटी, सीटी लैंड के पूजा फैशन के संचालक और एक अन्य को दफा 405, 415,416,420 के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल जांच कर रिपोर्ट देने कहा है. प्रकरण में युवा एड. सत्यजीत सिंह रघुवंशी ने पैरवी की.
2015 में करता था नौकरी
जानकारी के अनुसार अमित रमेश चैनानी (रामपुरी कैम्प, माधव नगर) वर्ष 2015 में पूजा फैशन (सिटी लैंड मार्केट) में काम करता था. उसे 15 मार्च 2023 को आयकर विभाग की तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुई. जिसके अनुसार उसके अघोषित सीसी खाते से 3,72,09650 रुपये का लेन देने 2015-16 वित्त वर्ष दौरान होने और उसका टैक्स अदा करने कहा गया था. नोटिस मिलते ही. अमित चैनानी स्तब्ध रह गया. उसे पता चला कि उसके नाम से रेणुका माता मल्टिस्टेट नागरी सहकारी सोसायटी में खाता खोला गया था. उसने दिसंबर 2015 में ही पूजा फैशन की नौकरी छोड दी थी. इस लिए यह खाता भी 1 दिसंबर 2015 को बंद कर दिया था.
सितंबर में गाडगे नगर थाने में शिकायत
अमित चैनानी ने 4 सितंबर 2023 को गाडगे नगर थाने में शिकायत की थी. जिसमें उसने उसके बैंक खाते से करोडों का व्यवहार करने वाले की जांच करने का अनुरोध पुलिस से किया था. बाद में 13 अप्रैल 2024 को वह अपनी यह शिकायत लेकर पुलिस आयुक्त से भी मिला. सीपी ने उसे भरोसा दिलाया था. किंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया.
वकील की सहायता, कोर्ट में गुहार
अमित चैनानी ने पुलिस व्दारा कोई एक्शन न लेने और उधर आयकर विभाग व्दारा 3 करोड 72 लाख के अघोषित लेनदेन पर टैक्स चुकाने के तकाजे से परेशान होकर आखिर एड. सत्यजीत रघुवंशी से सहायता ली. एड. रघुवंशी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत में गुहार लगाई. कोर्ट में बताया गया कि महिने का 10 से 15 हजार रुपये कमाने वाला वादी अमित चैनानी लोअर मध्यम वर्ग परिवार से है. उसके व्दारा 3 करोड 72 लाख का व्यवहार हो ही नहीं सकता. एड. रघुवंशी ने अपने पक्षकार की तरफ से पुलिस शिकायत और अन्य दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए. शिकायत में रेणुका माता सहकारी सोसायटी की सराफा बाजार शाखा, पूजा फैशन के मुकेश हरवानी और विजय बजाज को प्रतिवादी बनाया गया.
कोर्ट का पुलिस को हुक्म
कोर्ट ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किए हैं. जिसके अनुसार अमित चैनानी की शिकायत में न्यायालय ने तथ्य पाए है. इन्हें दफा 420 सहित संगीन धाराओं के तहत सजा योग्य अपराध माना है. इस लिए 3 करोड 72 लाख जैसी बडी रकम का मामला होने से कोर्ट ने सिटी कोतवाली पुलिस को प्रकरण की संघन जांच करने का आदेश दिया. उसी प्रकार तीनों आरोपियों के विरुध्द भादवि धारा 415,416,420, 405 के तहत अपराध दर्ज कर तय समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है. एड. रघुवंशी ने बताया कि अगली सुनवाई शीघ्र होनी है. तब पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
4 माह में बडा भारी लेनदेन
कोर्ट ने प्रस्तुत शिकायत में बताया गया कि फरीयादी के खाते से चार माह में लाखों रुपये इधर से उधर करने के साथ 3 करोड 72 लाख 9 हजार 650 रुपये का व्यवहार किया गया. खाते में 9 लाख डाले गये. 8 लाख निकाले गए. 12 लाख डाले गए. 10 लाख निकाले गए. ऐसे कई व्यवहार हुए. बता दें कि नोट बंदी नवंबर 2016 में हुई थी. उसके बाद सरकार व्दारा दिए गए मियाद में कई व्यापारियों, उद्यमियों ने अपने यहां के नौकरों के खाते में बडे व्यवहार किए थे. जबकि यह मामला 2015 का है.