नो पार्किग क्षेत्र में वाहन खडी करने पर जुर्माना लगाया जायेगा
अमरावती/दि.७– नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ी करने पर यातायात पुलिस की ओर से २०० रूपये जुर्माना लगाया जाता है. किंतु अब सुधारित केन्द्रीय मोटर वाहन के कानून के अनुसार नो पार्किंग में गाडी लगाने पर पहली बार अपराध करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा. संबंधित वाहन चालको को न्यायालय में उपस्थित होना पडेगा. जब तक जुर्माना नहीं दिया जायेगा तक संबंधित का वाहन पुलिस के पास ही रहेगा. शहर में सबसे अधिक जुर्माना लगाया जाता है. वाहनधारको सतर्क रहकर वाहन पार्क करने की आवश्यकता है.
अपराध केसेस
हेल्मेट का उपयोग न करने पर २०
सीटबेल्ट न लगाकर गाडी चलाना १,४२०
मोबाइल का उपयोग करने पर ५,७०१
लाल सिग्नल जंप करना ३,७७२
बिना लायसेंस वाहन चलाना २,१८२
रांग साईड वाहन चलाना १,७७७
बिना व फैन्सी नंबरप्लेट २,५१५
खतरनाक तरह से वाहन चलाना १,६१४
नो पार्किंग की जगह वाहन खडी करना १३,४०७
आम रोड पर वाहन खडी करना ५,४३०
ट्रिपल सीट वाहन चलाना ८,००५
शराब पीकर वाहना चलाना १४२
फरवरी, दिसंबर के अंत में सबसे अधिक जुर्माना
शहर यातायात शाखा ने दिसंबर २०२१ में कुल १ लाख ४३ हजार ६१२ केसेस किए है. जिसमें से १ करोड ४४ लाख १६ हजार १०० रूपये जुर्माना ई-चालान के माध्यम से वसूल किया. उसमें फरवरी में १९ लाख तथा दिसंबर में सबसे अधिक २० लाख ७ हजार ४५ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है.
* म्यूजिकल हॉर्न में ४२ केसेस
म्यूजिकल हॉर्न में दुर्घटना को निमंत्रण देनेवाले ४२ वाहनधारको के खिलाफ कार्रवाई की गई. उनकी ओर से ४२ हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया. पुलिस दिखे की चुपचाप चले जाना, महाविद्यालय परिसर आया कि म्यूजिकल हार्न बजाना, ऐसे कई वाहन चालको की ओर से जुर्माना वसूला गया है.