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पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने जारी किये जरूरी दिशा-निर्देश
अमरावती/दि.८ – कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतू प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के लिए निजी कोविड-१९ अस्पतलों को राज्य सरकार व्दारा दर नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण कदम उठाएं है. अगले तीन माह तक समयावधि बढाई गई है. सभी निजी, धर्मदाय आयुक्त के पास पंजीबध्द सभी अस्पतालों को यह आदेश लागू रहेंगे. शासन की इस पहल से इलाज की दरों पर नियंत्रण रहने में मदद होगी. इन सभी नियमों का कडाई से पालन करने के निर्देश महिला व बालविकास मंत्री तथा जिले की पालकमंत्री एड.यशोमति ठाकुर ने दिये है.
पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के दौरान निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना पीडित मरीजों को इलाज उपलब्ध होने के साथ ही अत्याधिक फीस नहीं वसूली जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने भी निर्णय लेते हुए आदेश जारी किये है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है. मेस्मा, आपातकालीन व्यवस्थापन कानून, मलेरिया नियंत्रण कानून, बाम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट और बाम्बे नर्सिंग होम कानून के प्रावधान के अनुसार निजी अस्पतालों को राज्य सरकार के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है. जिससे कोरोना रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल फीस पर नियंत्रण संभव होगा.
३१ अक्तूबर तक ही महात्मा फुले योजना
– इसी तरह सभी नागरिकों को महात्मा फुले जनस्वास्थ्य योजना का लाभ देने का निर्णय महाविकास आघाडी सरकार ने लिया है. इसके पूर्व ही ३१ अक्तूबर तक समयावधि बढाई गई है.
– जिससे इस योनजा अंतर्गत सभी अस्पतालों में नागरिकों को उपचार करना संभव होगा. पालकमंत्री के अनुसार संशोधित अधिसूचना में दर सूची में रोगियों को आवश्यक होने पर ऑक्सिजन दर भी समाविष्ट किये गए है.
– पीपीई कीट की दरों के इस्तेमाल पर रोजाना ६०० रुपए लिये जाएंगे. अतिदक्षता व वेन्टीलेटर की व्यवस्थावाले अस्पतालों में पीपीई कीट के उपयोग पर प्रतिदिन १२०० रुपए की दर तय की गई है.
– इससे अधिक दर लेने पर अस्पतालों को कारण बताना होगा. मरीजों को बिल देने के पहले नियुक्त किए लेखा परीक्षक से जांच करवाने के निर्देश सरकार ने जारी किए है. निजी अस्पतालों में मनमानी दरें लगाए जाने संबंधि शिकायत complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in पर की जा सकती है.