वरुड/दि.29- वरुड थाना अंतर्गत के ग्राम विकास अधिकारी धनंजय मोहोड को ग्राम पंचायत कार्यालय में घुसकर पीटने वाले आरोपी अफसर शाह हैदर शाह (45) को वरुड विशेष जिला सत्र न्यायाधीश ए.एस.आवटे ने कसूरवार पाकर 12 हजार रुपये जुर्माना किया है. इस मामले में सरकारी पक्ष अतिरिक्त सरकारी वकील एड. शशिकिरण पलोड ने रखा.
इस्तागासे के अनुसार घटना 15 अक्तूबर 2018 की है. आरोपी ने धनंजय मोहोड को चेक के बारे में पूछा. आरोपी का नाम लाभार्थी की सूची में न होने से उसका चेक रोका गया था. ऐसे में अफसर शाह ने धनंजय मोहोड से झगडा कर गाली-गलौज की. कॉलर पकडकर धनंजय को पीट डाला. धनंजय की शिकायत पर वरूड थाने में दफा 353,332,504,506 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण की जांच की गई. सहायक निरीक्षक सुजीत कांबले ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई. एड. पलोड को कोर्ट पैरवी हे.का. पुनम डहाके और हे.का. अरुण हटवार ने सहयोग किया.