निलामी के बाद ही तय होगी रेत की दरे
घरकुल लाभार्थियों को कब मिलेगा 5 ब्रास निशुल्क रेत का लाभ

अमरावती/दि.21- इस वर्ष 8 अप्रैल को रेती के संदर्भ में नई नीति तय की गई है. यद्यपि सरकार की ओर से 600 रुपए प्रति ब्रास की दरे तय की गई है. परंतु निलामी के दौरान संबंधित घाट की बोली कितने में लगती है और उस घाट पर कितनी रेत का स्टॉक है, इसके आधार पर रेती की प्रति ब्रास दरे तय होंगी. वहीं इस दौरान पर्यावरण विभाग की मान्यता अप्राप्त रहने के चलते जिले में पहले चरण के तहत 33 और दूसरे चरण के तहत 20 ऐसे 53 रेती घाटों के निलामी फिलहाल रुकी हुई है.
जब तक पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं होती तब तक रेत का उत्खनन भी नहीं किया जा सकता. इस बार उपविभागनिहाय होनेवाली रेती घाटों की निलामी दो वर्ष के लिए रहेगी. परंतु उत्खनन हेतु एक वर्ष की कालावधि बितने के बाद दूसरे वर्ष के लिए दुबारा पर्यावरण समिति की अनुमति प्रशासन को लेनी होगी.
* रेती घाट पर रहेगा सीसीटीवी कैमरा
रेती घाट पर 24 बाय 7 सीसीटीवी कैमरा रहना अनिवार्य किया गया है तथा उसके फूटेज की सीडी प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर तहसील कार्यालय में जमा करनी होगी. इसके अलावा रेत का उत्खनन करने की अनुमति सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही रहेगी.
* घाट की 10 फीसद रेत घरकुल लाभार्थियों के लिए
रेती घाट से उत्खनन की गई रेत में से 10 फीसद रेत घरकुल लाभार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी तथा प्रत्येक घरकुल लाभार्थी को 5-5 ब्रास रेत निशुल्क मिलेगी. साथ ही यदि निलामी धारक द्वारा घरकुल लाभार्थी को निशुल्क रेत उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जिलाधीश के पास रहेगा.
* ऐसे तय होगी प्रति ब्रास दरे
सरकार ने 600 रुपए प्रति ब्रास की दर तय की है. जिसके साथ रेत घाट में उपलब्ध रेती के स्टॉक का गुणाकार करने पर निकलनेवाली रकम अपसेट प्राईज रहेगी. जिस पर निलामी में बोली लगने के बाद आनेवाली रकम के आधार पर प्रति ब्रास रेत की दरे तय होंगी, ऐसी जानकारी जिला खनिकर्म अधिकारी इमरान शेख द्वारा दी गई है और बताया गया है कि, एसडीओ के जरिए रेत की प्रति ब्रास दरे तय की जाएंगी.