अमरावतीमहाराष्ट्रमुख्य समाचार

मनपा द्वारा दिये गये आंकडों पर प्रतिवादी ने जतायी आपत्ति

डंपिंग ग्राउंड मामला

* सर्वोच्च न्यायालय ने सबूत के साथ हलफनामा दायर करने के दिये निर्देश
* अब अगली सुनवाई जुलाई माह में
अमरावती/दि.25 – अमरावती महानगरपालिका पर 47 करोड़ जुर्माने के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मनपा द्वारा सुकली कंपोस्ट डिपो के कचरे बाबत प्रस्तुत किये गये आंकडे पर प्रतिपादी गणेश अनासाने ने आपत्ति जतायी. सर्वोेच्च न्यायालय ने इस बाबत 4 सप्ताह के भीतर सबूत के साथ कचरे की वास्तविकता का हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये. साथ ही इस प्रकरण में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई माह में अगली सुनवाई निश्चित की गई है.
अमरावती मनपा पर 47 करोड रुपए के जुर्माने के मामले में न्यायाधीशों ने अमरावती नगर निगम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के विवरण जिसमें अमरावती नगर निगम ने कहा कि 30 नवंबर 2022 तक कुल 5,19,996 घनमीटर मापी गई. पुरानी विरासत अपशिष्ट की मात्रा में से आज की तारीख तक केवल 15,410 घनमीटर का ही जैव-उपचार (बायोमायनिंग) किया जाना बाकी है. जिसका मतलब है कि पुरानी विरासत अपशिष्ट की कुल मात्रा में से, केवल 2.96% पुरानी विरासत अपशिष्ट सुकाली डंपिंग ग्राउंड में बची हुई है और पुरानी विरासत अपशिष्ट का 97.03% उपचार कार्य (बायोमायनिंग) पूरा हो चुका है. शेष 2.96% पुरानी विरासत अपशिष्ट को 30 मई 2025 को या उससे पहले पूरी तरह से उपचारित और साफ कर दिया जाएगा.
दूसरी बात जिसका उल्लेख अमरावती नगर निगम के हलफनामे में किया गया है कि एस.एल.एफ. का कार्य प्रगति पर है तथा इससे विरासती अपशिष्ट की मात्रा में और वृद्धि होगी. इसके अनुसार, आज की तिथि तक एस.एल.एफ. से विरासती अपशिष्ट की मात्रा 99,688 घनमीटर है. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता निगम एस.एल.एफ. से विरासती अपशिष्ट का भी एक साथ उपचार कर रहा है तथा वैज्ञानिक तरीके से उसका उपचार करने का प्रयास करेगा.
जैसा कि कहा गया है, सुकली डंपिंग ग्राउंड में मौजूद पुराने विरासती अपशिष्ट की मात्रा 15,410 घनमीटर है तथा सुकाली डंपिंग ग्राउंड में मौजूद एस.एल.एफ. से विरासती अपशिष्ट की मात्रा 99,688 घनमीटर है. इसलिए, आज की तिथि तक मौजूद विरासती अपशिष्ट की कुल मात्रा 1,15,098 घनमीटर है. उस पर प्रतिवादी गणेश अनासाने ने अमरावती नगर निगम द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आपत्ति जताई और कहा कि अमरावती नगर निगम पुराने विरासत कचरे के बारे में गलत आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है, अमरावती नगर निगम एसएलएफ से उत्खनित सामग्री के माध्यम से पुराने विरासत कचरे को छिपा रहा है. दरअसल, सुकली डंपिंग ग्राउंड में अभी भी भारी मात्रा में पुराना कचरा पड़ा हुआ है. इस पर न्यायमूर्ति अभय एस. ओका व न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने प्रतिवादी गणेश अनासाने को 4 सप्ताह के भीतर पुराने विरासत कचरे की वास्तविक मात्रा दिखाते हुए सबूत के साथ हलफनामा दायर करने के लिए कहा और अमरावती मनपा आयुक्त को जून के अंत तक हलफनामा भरकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है. अगली सुनवाई जुलाई माह में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी के बाद निर्धारित की गई है.

Back to top button