अमरावतीमहाराष्ट्र

‘बेस्ट बिफोर’ का नियम शिथिल

मिठाई विक्रेता पर कार्रवाई नहीं होगी

अमरावती/दि.10– मिठाई के ट्रे पर वह पदार्थ कब तक अच्छा रहेगा. इस बाबत तिथि डालना अनिवार्य करने का निर्णय अब शिथिल किया गया है. ‘बेस्ट बिफोर’ की तिथि न डालने वाले पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी. तिथि डालना अथवा नहीं, यह अब मिठाई विक्रेताओं पर एैच्छिक रखा रहने की जानकारी अन्न व औषध प्रशासन विभाग की तरफ से दी गई.

भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने साढे तीन वर्ष पूर्व इस बाबत निर्णय लिया था. 1 अक्तूबर 2020 से इस निर्णय पर एफडीए की तरफ से अमल शुरु हुआ था. नियमों का पालन न करने वालों को नोटीस भेजकर उन पर कार्रवाई की जाती थी. मिठाई में फफूंदी होने के उदाहरण भी सामने आने से भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने यह विषय गंभीरता से लिया था. पेढे, बर्फी, गुलाब जामून आदि खाद्य पदार्थ कब बनाये और कब तक अच्छे रहेंगे. इसकी तिथि ट्रे पर दर्ज न करने वालों पर अन्न सुरक्षा व मानक कानून 2006 के मुताबिक कार्रवाई की जाती थी. एफएसएसएआई ने ही अब यह नियम शिथिल किया है. ऐसा एफडीए के सहआयुक्त क्रिष्णा जयपुरकर ने कहा. जिस मिठाई में शक्कर का प्रमाण अधिक रहता है, वह ज्यादा समय नहीं रह सकती. लेकिन जिस मिठाई में खवे का अधिक इस्तेमाल है. वह जल्द खराब होती है. शक्कर कम रहने वाली मिठाई जल्द खत्म की जाये, ऐसी सूचना भी एफडीए की तरफ से दी गई. कौन सी मिठाई कितने दिन अच्छी रहती है, इस बाबत कोई भी मानक ठहराकर नहीं दिये गये है. मिठाई वालों को ही यह जिम्मेदारी लेकर कितने दिन पदार्थ अच्छे रह सकते है. इस बाबत तिथि ट्रे पर डालना अनिवार्य किया गया था. अब यह नियम भले ही न रहा हो, तो भी ग्राहकों को मिठाई खरीदी करने के बाद उस पर यदि फफूंदी दिखाई दे अथवा मिठाई खाने में खट्टी लगे, तो ग्राहक के शिकायत के मुताबिक बिल की जांच कर मिठाई विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी.

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