विवाह समारोहों पर फिर कोविड का साया
अमरावती/दि.13 – कोविड संक्रमण की वजह से अप्रैल 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगाये जाने के बाद चहुंओर कडे प्रतिबंध लागू कर दिये गये थे और धुमधाम के साथ होनेवाले विवाह समारोहो मानों गुजरे जमाने की बात हो गये. उस समय विवाह समारोह के नियोजन से ज्यादा इस बात को लेकर माथापच्ची करनी पडती थी कि, विवाह समारोह में किसे बुलाया जाये और किसे नहीं. क्योंकि सरकार एवं प्रशासन द्वारा विवाह समारोह में दुल्हा-दूल्हन सहित अधिकतम 50 लोगोें की उपस्थिति को ही अनुमति दी गई थी. उस समय कोविड संक्रमण की पहली लहर सितंबर 2020 तक चली. वहीं दूसरी लहर फरवरी 2021 से शुरू होकर मई 2021 तक चलती रही. इस दौरान कडे प्रतिबंधों को देखते हुए कई लोगों ने अपने यहां आयोजीत होनेवाले विवाह समारोह के आयोजनों की तारीख को आगे बढा दिया. वहीं अब संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए एक बार फिर कडे प्रतिबंध लगाये गये है तथा 200 लोगों की उपस्थिति की बजाय अब विवाह समारोहों में केवल 50 लोगोें की उपस्थिति को अनुमति दी गई है. ऐसे में अब दुबारा वहीं समस्या सामने है कि, विवाह समारोह में किसे बुलाया जाये और किसे नहीं. अत: अब कई लोगों ने कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के खत्म होने तक अपने यहां के विवाह समारोह आगे मूलतवी करने पर विचार करना शुरू कर दिया है.
उपस्थिति 200 से घटकर 50 पर
– धीरे-धीरे कोविड संक्रमितों की संख्या घटने के चलते विवाह समारोहों में इससे पहले 200 मेहमानों को उपस्थित रहने की छूट दी गई थी.
– दिसंबर माह में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के लक्षण दिखाई देते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया और अब विवाह समारोहों में केवल 50 लोगोें को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जा रही है.
वैक्सीन के दोनोें टीके लगवाना भी जरूरी
सरकार ने विवाह समारोह के लिए कई नियम व शर्त भी लागू किये है. जिसके तहत विवाह समारोह में शामिल होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों टीके लगाना अनिवार्य किया गया है. ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को विवाह समारोह की निमंत्रण पत्रिका मिली है, किंतु उसका वैक्सीनेशन पूर्ण नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति उस विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सकेगा. इन दिनों निमंत्रण पत्रिका देते समय खुद वर पक्ष व वधू पक्ष की ओर से ही अपने मेहमानों को आमंत्रित करते समय यह शर्त बता दी जाती है.
विवाह समारोहों के लिए नियम व शर्त
किसी भी विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे, ऐसा आदेश जिलाधीश द्वारा जारी किया गया है. साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि, अंतिम यात्रा व अंतिम संस्कार जैसे मौके पर अधिकतम 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी.
वहीं किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति को छूट व अनुमति दी गई है. साथ ही टॉकीज व नाट्यगृह जैसे स्थानों पर अधिकतम 50 फीसद क्षमता के साथ काम करने की अनुमति है.
बडे होटलोें में जमकर भीडभाड
यद्यपि सरकार द्वारा किसी भी स्थान पर आयोजीत विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति को लेकर आदेश जारी किया गया है, किंतु बडे-बडे होटलों में आयोजीत होनेवाले विवाह समारोहों में इस नियम का जमकर उल्लंघन होता है. जहां पर एकसाथ सैंकडों-हजारों लोग मेहमान के तौर पर शामिल होते है.
अब तक चार होटलों को नोटीस व दंड
विवाह समारोहों में केवल 50 लोगोें की उपस्थिति को अनुमति रहने के बावजूद शहर के कई होटलों में इससे अधिक मेहमान पाये गये. जिसके चलते नये आदेशानुसार अब तक चार होटलों को नोटीस जारी की गई है. साथ ही उनसे मनपा प्रशासन द्वारा दंड भी वसूल किया गया है.