अमरावती/दि.26– रात के समय लाईट बंद रहते समय वाहन चलाने पर नये कानून के अनुसार शहर यातायात शाखा, ग्रामीण यातायात शाखा व महामार्ग पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाती है.वहीं दुर्घटना की संभावना भी रहती है. जिसके चलते लाईट बंद रहते समय वाहन न चलाये, ऐसा आवाहन यातायात पुलिस द्वारा किया गया है.
यदि किसी वाहन का लाईट बंद हो तो वह वाहन सामने से आने वाले वाहन चालक को दिखाई नहीं देगा या पीछे से आने वाले वाहन चालक को लाईट बंद रहने वाला वाहन बिल्कुल करीब आने पर दिखाई देने से दुर्घटना की संभावना रहती है. टेल नाईट न लगाते रास्ते के किनारे वाले वाहनों के कारण भी दुर्घटनाएं होती है. मोटर वाहन कानून के अनुसार रात के समय लाईट बंद होने पर वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसुला जाता है.
* 6 महीने में 300 से अधिक कार्रवाई
ग्रामीण यातायात पुलिस व महामार्ग पुलिस ने गत 6 महीने में ऐसे 300 से अधिक वाहनचालकों पर कार्रवाई की. इनमें नियमों का उल्लंघन करने में सर्वाधिक भारी वाहनों का समावेश है.
जहां पर रास्ते की (स्ट्रीट) लाईट्स होती है, वहां वाहन हमेशा लो बीम पर चलाना आवश्यक है. जहां स्ट्रीट लाईट्स नहीं होती, वहां अपर बीम पर वाहन चलाना चाहिए. लेकिन वहां पर भी सामने से वाहन आते दिखाई देने पर दोनों वाहनों ने डिपर या लो बीम पर वाहन चलाना चाहिए. रात के समय लाईट बंद रहते वाहन चलाने पर जुर्माना वसुला जाता है.
– गोपाल उंबरकर, यातायात पुलिस निरीक्षक