अमरावती

खापर्डेवाडा को गिराने का रास्ता खुला

हाईकोर्ट ने हटाई स्थगिति

* मनपा के लिए कार्रवाई करना हुआ संभव
अमरावती/दि.16– हाईकोर्ट द्वारा स्थगिति हटा दिए जाने के चलते शहर के बीचोबीच राजकमल चौक पर स्थित पूरी तरह से जर्जर हो चुके खापर्डेवाडा को गिराने के रास्ते में रहने वाली तमाम दिक्कते दूर हो गई है. हालांकि भले ही उच्च न्यायालय ने को उठा दिया है. परंतु अब तक इस आदेश की प्रतिलिपि मनपा प्रशासन को नहीं मिली है. ऐसे में ऑडर कॉपी मिलने के बाद मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार कार्रवाई किए जाने की जानकारी इस मामले को देख रहे मनपा के उपअभियंता प्रमोद इंगोले द्वारा दी गई है.

इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने खापर्डेवाडा को काफी पुराना व जर्जर हो जाने के चलते इसे गिराने का आदेश दिया था. जिसके बाद खापर्डेवाडा के किराएदारों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए नये मालिक के साथ पहले अपना करार कराने और ुफिर खापर्डेवाडा को गिराने की अनुमति देने संबंधित याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते समय हाईकोर्ट ने खापर्डेवाडा को गिराए जाने पर स्थगिति दी थी. इसी बीच मनपा ने अदालत में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जरुरी है तथा किराएदारों और खापर्डेवाडा के मालिकों के बीच मनपा प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है. अत: करार कब और कैसे करना है. यह जमीन के मालिक और किराएदारों के बीच का मसला रहने के चलते महानगरपालिका को कार्रवाई करने की छूट दी जाए. मनपा प्रशासन की भूमिका को पूरी तरह से योग्य बताते हुए हाईकोर्ट ने खापर्डेवाडा को गिराने पर लगाई गई स्थगिति को हटा दिया. जिसके चलते ऐतिहासिक खापर्डेवाडा को गिराने के रास्ते में रहने वाली सबसे बडी बाधा अब दूर हो गई है. जिसके चलते अब सभी की निगाहे इस बात की ओर लगी हुई है कि, हाईकोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद इस मामले में अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा कौनसे कदम उठाए जाते है.

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