अमरावतीमहाराष्ट्र

महिला को मिली प्रति माह 50 हजार रुपए की खावटी

अमरावती /दि. 1– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 12 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए एक महिला को 50 हजार रुपए प्रति माह की खावटी मंजूर की. महिला के वकील एड. घनश्याम ढोले ने इस प्रकरण में युक्तिवाद किया.
महिला ने 2021 में पारिवारिक हिंसाचार प्रतिबंधक कानून के तहत अमरावती प्रथम श्रेणी न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया था. 2021 से 50 हजार रुपए महिना इस महिला व बेटे के लिए खावटी न्यायालय ने मंजूर की थी. पश्चात जिला न्यायालय ने इस निर्णय के खिलाफ अपील हुई. वहां भी एड. घनश्याम ढोले ने कानून बाबत न्यायालय के उदाहरण प्रस्तुत किए. जिला न्यायालय ने भी प्रथम श्रेणी न्यायालय का निर्णय कायम रखा. पश्चात प्रतिपक्ष ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में प्रकरण दाखिल किया. महिला का विवाह हिंदू रितिरिवाज से वर्ष 2012 में हुआ था. शादी के बाद ससुराल के लोगों की तरफ से प्रताडना हो रही थी. लेकिन अच्छे भविष्य का सपना देखकर उसने प्रताडना सहन की. लेकिन 2020 से पति ने उसे मायके जाने मजबूर किया था.

 

 

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