महिला के दूसरे पति पर पहले पति ने किया जानलेवा हमला
पहले पति के परिजनों ने भी हमले में दिया साथ

* पुलिस ने पहले पति को लिया हिरासत में, जांच जारी
अमरावती/दि.18- स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पहले पति व दो बच्चों को छोडकर एक अन्य युवक के साथ प्रेमविवाह कर रहनेवाली युवती के दूसरे पति पर पहले पति एवं उसके परिजनों ने जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया. जिसकी शिकायत मिलने पर नागपुरी गेट पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए पहले पति शेख तौसीर को गिरफ्तार किया. वहीं हमले में घायल दूसरे पति सुमेर खान को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले की जांच जारी है.
इस संदर्भ में शिकायतकर्ता महिला द्वारा बताया गया कि, उसका वर्ष 2019 में शेख तौसीर शेख नासीर (अलीम नगर क्रमांक 2) के साथ विवाह हुआ था और वह अपने पति के साथ 6 साल तक रही. इस दौरान उसे दो बच्चे भी हुए. लेकिन इस दौरान उसका पति शेख तौसीर व ससुरालियों द्वारा उसे किसी न किसी बात को लेकर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित किया जाता था. इसके चलते उसने अपने पति का घर छोड दिया और तीन माह पहले सुमेर खान जाकीर खान (गुलिस्ता नगर) के साथ प्रेमविवाह कर लिया. जिसके बाद वह अपने दूसरे पति के साथ ही रहने लगी. शिकायत के मुताबिक 17 मार्च को रात 12 बजे उक्त युवती अपने पति सुमेर खान व सास के साथ दुपहिया पर सवार होकर अपने एक रिश्तेदार के घर की ओर जा रहे थे और उसी रास्ते पर उसके पहले पति शेख तौसीर का घर पडता है. जहां पर उसके पहले पति शेख तौसीर, ससुर शेख नासीर तथा देवर शेख तौहीद व शेख शोएब सहित पहली सास ने उनके दुपहिया वाहन को रुकवाया और सभी लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया. इसी दौरान शेख तौसीर ने अपने घर से तलवार निकालकर सुमेर खान के सिर पर तलवार से वार किया. जिससे सुमेर खान के सिर से खून निकलने लगा. इस दौरान शेख तौहीद व शेख शोएब ने सुमेर खान के हाथ-पांव पर लोहे की टॉमी से वार किया. साथ ही उसकी पहली सास ने उसकी दूसरी सास को कान से पकडते हुए कई थप्पड मारे. पश्चात आसपडोस के लोगों बीचबचाव करते हुए सुमेर खान को इलाज के लिए पास ही स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
इस शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने शेख तौसीर, शेख तौहीद, शेख शोएब व शेख नासीर सहित एक महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1), 189 (1), 191 (2) व 191 (3) तथा आर्म्स एक्ट के धारा 4/25 के तहत अपराध दर्ज करते हुए शेख तौसीर को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच-पडताल जारी है.