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1 अक्तूबर से शुरू होगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची बनाने का कार्य

30 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन

* संभागीय आयुक्त व जिलाधीश ने पत्रवार्ता में दी जानकारी
अमरावती/दि.28- अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल आगामी 7 फरवरी 2023 को खत्म होने जा रहा है. जिसके चलते इससे पहले ही स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य का चुनाव होगा. इस बात के मद्देनजर इस चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने का समयबध्द कार्य आगामी 1 अक्तूबर से शुरू होगा और चरणबध्द प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 30 दिसंबर 2022 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी. इस आशय की जानकारी संभागीय राजस्व आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे तथा जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा पत्रवार्ता में दी गई.
जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही बताया गया कि, इससे पहले वर्ष 2017 में हुए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के समय अमरावती जिले में कुल मतदाता संख्या 76 हजार 686 थी. साथ ही उस समय जिले में कुल 91 मतदान केंद्र बनाये गये थे. वहीं 6 वर्ष बाद होने जा रहे चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 नवंबर 2022 को अर्हता दिनांक निर्धारित करते हुए अमरावती संभाग में पदवीधर मतदाता की सूची को नये सिरे से अद्यावत किया जा रहा है. जिसके तहत 1 अक्तूबर को मतदाता पंजीयन अधिनियम 1960 की धारा 31(3) के तहत जाहीर सूचना प्रकाशित की जायेगी. इसके उपरांत मतदाता पंजीयन अधिनियम 1960 की धारा 31 (4) के तहत 15 अक्तूबर को पहली बार तथा 25 अक्तूबर को दूसरी बार अखबारों में नोटीस की पुर्नप्रसिध्दी की जायेगी. इसके उपरांत प्रारूप क्रमांक 18 या 19 के जरिये 7 नवंबर तक दावों या आक्षेपों को स्वीकार किया जायेगा और 19 नवंबर तक हस्तलिखित तैयार करते हुए प्रारूप मतदाता सूची की छपाई शुरू की जायेगी तथा 23 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी. इसके उपरांत 23 नवंबर से दावों व आपत्तियों को स्वीकार करना शुरू किया जायेगा. जिनकी सुनवाई व निपटारा करते हुए 25 दिसंबर तक पूरक सूची तैयार करने व छपाई करने का काम होगा. इसके उपरांत 30 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी.
उक्त जानकारी देते हुए इस पत्रवार्ता में अर्हता दिनांक 1 नवंबर 2022 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व पदवी प्राप्त कर चुके पदविधरों से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने नाम का पंजीयन कराने का आवाहन किया गया है. साथ ही बताया गया कि, नमुना-18 के निर्धारित प्रारूप में तमाम आवश्यक जानकारी और शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेजों सहित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय प्रत्यक्ष व डाक के जरिये आवेदन किया जा सकता है. निर्धारित अवधि से पहले मिलनेवाले वैध आवेदनों की आवश्यक जांच-पडताल करते हुए संबंधित मतदाताओं के नामों का मतदाता सूची में समावेश किया जायेगा.

 

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