जिले में शिकायत निवारण समिति ही नहीं
कैसे हल होगा दिव्यांगों का प्रश्न : 2016 के कानून का उल्लंघन
अमरावती/दि.10 – दिव्यांगों पर होने वाले अन्याय को दूर करने के लिये दिव्यांग कानून 2016 नुसार जिले में दिव्यांग शिकायत समिति की स्थापना करना आवश्यक है. लेकिन जिले में इस बाबत की समिति नहीं होने से दिव्यांगों व्दारा मदद कहां मांगी जाये, यह सवाल विश्व नेत्रदान दिन की पार्श्वभूमि पर उपस्थित किया गया है.
विविध स्थानों पर कार्यरत दिव्यांग नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उनकी शिकायतों का निवारण शीघ्र किया जाना चाहिए, उन्हें न्याय मिले इसके लिये राज्य में दिव्यांग कानून 2016 अस्तित्व में आया है.
इस कानून के अनुसार दिव्यांगों पर होने वाला अन्याय उनकी शिकायतों को प्रधानता से हल करना जरुरी है. इसके लिये समिति स्थापित करने की बात नियम में समाविष्ट की गई है. लेकिन दिव्यांग कानून 2016 कलम 26 के अनुसार जिला शिकायत दिव्यांग समिति अब तक जिले में गठित नहीं की गई है. इस कारण दिव्यांगों व्दारा सहायता कहां मांगी जाये, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है. जिला प्रशासन व्दारा इस ओर ध्यान देने की मांग दिव्यांग नागरिक विलास शिंदेे ने की है.