निर्माण गुणवत्ता हेतु महारेरा का कोई कानून नहीं
प्राधिकरण को अधिकार नहीं होने का भी खुलासा
अमरावती/दि.16- अचल संपत्ति क्षेत्र हेतु महारेरा अथवा इस क्षेत्र के किसी भी विनियामक प्राधिकरण को अलग से कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है. उसी प्रकार मीडिया में चल रहे निर्माण गुणवत्ता संबंधी कोई कानून नहीं होने का खुलासा महारेरा ने किया है.
महारेरा के अध्यक्ष अजोय मेहता की तरफ से मीडिया सलाहकार राम दोतोंडे ने स्पष्ट किया कि निर्माण गुणवत्ता के लिए कोई अलग से कानून नहीं है. दोष दायित्व समयावधि (डिफेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमावली और प्रमाणित कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि महारेरा ने पहले ही 13 दिसंबर 2022 को सेल एग्रीमेंट के चार प्रावधानों के अपरिवर्तनीय रहने की बात स्पष्ट कर दी थी. इसमें पांच वर्ष की दोष दायित्व समयावधि विकासक (डेवलपर) बदल नहीं सकेंगे.
महारेरा का यह भी कहना है कि प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एसओपी प्रमाणित कार्यपद्धति तय हो जाने से प्रकल्पों के निर्माणकार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सकेगा. अजोय मेहता के कल के नरेडको के कार्यक्रम में किए गए विवेचन को अलग प्रकार से समझा गया था.