निकाय संस्था के शिक्षकों को ऑनलाइन अवकाश आवेदन की सख्ती नहीं
शिक्षक समिति के कोंबे ने किया स्पष्ट
अमरावती/दि.2-ई-लिव के अमल संबंध में 1 अप्रैल से सभी अवकाश के आवेदन ईएचआरएमएस प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंध में वास्तविकता को महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के राज्याध्यक्ष विजय कोंबे ने राज्य के शिक्षकों के साथ व्यक्त किया है, ऐसा शिक्षक समिति के राज्य प्रसिद्धि प्रमुख राजेश सावरकर ने बताया. 28 मार्च 2024 के राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्गमित परिपत्र नुसार 1 अप्रैल से कर्मचारियों ने अवकाश के आवेदन ऑनलाइन भेजने की सख्ती की है. अवकाश के ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत न किए जाए, ऐसा आदेश सरकार ने दिए है. शिक्षकों के वॉटस ऐप गु्रप पर यह परिपत्रक भेजा जाने से शिक्षकों में चर्चाएं शुरु है.
शिक्षकों के संबंध में अर्जित अवकाश विषयक व नैमित्तिक अवकाश संबंध में भिन्न नियम है. इसलिए अवकाश के आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने संबंध में शासन परिपत्रक निकाय संस्था के शिक्षकों के लिए वर्तमान में लागू नहीं होता. प्रचलित पद्धति ही का ही शिक्षकों को अमल करना होगा, ऐसा प्राथमिक शिक्षक समिति के राज्याध्याक्ष कोंबे ने सूचित किया है.