वाहन दुर्घटना मृत्यु कानून का हो रहा पूरजोर विरोध
मोटर मालिक माल वाहतूक एसो. ने बुलाई बैठक
अमरावती /दि.29- केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा के पिछले सत्र में पारित वाहन दुर्घटना मृत्यु कानून का अमरावती मोटर मालिक माल वाहतूक एसो. द्वारा पूरजोर विरोध किया जा रहा है. साथ ही इस विषय को लेकर हाल ही में एसो. की एक बैठक भी बुलाई गई. जिसमें कहा गया कि, यदि इस कानून को पीछे नहीं दिया जाता है, तो आगामी 1 जनवरी 2024 से देश भर के ट्रक चालक हडताल पर चले जाएंगे. जिससे पूरे देश भर में माल ढुलाई का काम ठप्प हो सकता है.
केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गये अध्यादेश का विरोध करते हुए मोटर मालिक माल वाहतूक एसो. की ओर से बताया गया है कि, इस कानून के मुताबिक यदि किसी वाहन से कोई हादसा घटित होकर किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उस वाहन चालक को जुर्माने के तौर पर 7 लाख रुपए अदा करने होंगे और यदि वाहन चालक द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उसे 10 साल का कारावास भुगतना होगा. एसो. के पदाधिकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास जीवन यापन करने का अन्य कोई साधन नहीं होता, तो वह मजबूरी में ट्रक चालक बन जाता है. जाहीर सी बात यह है कि, कोई भी ट्रक चालक 7 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना अदा करने की स्थिति में नहीं रहता. ऐसे में यदि किसी हादसे मेें किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसे 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, तो फिर उस ट्रक चालक के परिवार का पालन पोषण कैसे होगा. इसके साथ ही इस बैठक में यह भी कहा गया है कि, एक तरह से देश में दिनोंदिन वाहनों की संख्या बढ रही है. वहीं दूसरी ओर सडके कमजोर है एवं सुचारु यातायात की व्यवस्था नहीं है. साथ ही ट्रक चालकों के लिए तो कोई सुविधा भी नहीं होती. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जारी किये गये आदेश को तुगलकी फरमान कहा जा सकता है. जिसके खिलाफ आगामी 1 जनवरी से देशभर के ट्रक चालक हडताल पर जा सकते है.
ट्रान्सपोर्ट नगर में आयोजित इस बैठक में अमरावती मोटर मालिक माल वाहतूक एसो. के हाजी मेराज खान पठान, अफसर अली, पुरुषोत्तम बागडी, शकील अहमद, याहया खान पठान, हसन अली, प्रमोद कुमार व श्री लिखितकर सहित बडी संख्या में ट्रक मालिक एवं ट्रक चालक उपस्थित थे.