* आचार संहिता से पूर्व ही लिया गया था निर्णय
अमरावती/दि.4-शहर समेत नगर परिषद ग्रामीण क्षेत्र में लगातार दूसरी बार रेडी रेकनर की दरों में कोई बढोतरी नहीं करने से मकान, प्रॉपर्टी खरीदी करने वालों को राहत मिली है. इससे निर्माण क्षेत्र को बढावा मिलेगा. जिला उप निबंधक कार्यालय ने बताया कि महापालिका क्षेत्र में 7 प्रतिशत, नगर परिषद क्षेत्र में 6 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क कायम रहेगा.
रेडी रेकनर के अनुसार संपत्ति का बाजार मूल्य निर्भर करता है. मुद्रांक शुल्क बरकरार रखने का निर्णय आचार संहिता लागू होने (16 मार्च) से पहले लिया गया था. नई रेडी रेकनर दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में दरें समान रहेंगी. रेडी रेकनर दरें हर साल जिला निबंधक, उप निबंधक, राजस्व अधिकारी, पंजीकरण महानिरीक्षक की अनुमति से ही तय की जाती हैं. इसका इस्तेमाल आम जनता के साथ-साथ बिल्डर्स, होम लोन बैंक भी करते हैं. घर खरीदी करते समय होम लोन, मुद्रांक शुल्क, फर्नीचर और अन्य जरूरी कामों पर खर्च कर रहे हैं. होम लोन पर ब्याजदर अधिक रहने से स्वाभाविक रूप से घर खरीदारों की लागत में वृद्धि करती हैं. लेकिन, रेडी रेकनर दर कायम रहने से घर खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पडेगा. कोरोना के बाद नागरिकों में घर खरीदने का रुझान बढा है. शहर में हर जगह जगह बडी-बडे प्लॉट, डुप्लेक्स, बंगले, रो हाउस, फ्लैट स्कीम का काम शुरु दिखाई देता है.