अमरावतीमहाराष्ट्र

26 अप्रैल को मतदान हेतु रहेेगा सार्वजनिक अवकाश

कर्मचारियों व मजदूरों को मतदान करने छुट्टी नहीं देने पर होगी कार्रवाई

* गर्मी के मौसम में कार्यकर्ताओं के भी छूटेंगे पसीने
अमरावती/दि.24 – लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. मतदान का प्रतिशतबढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विविध उपाय किए जा रहे हैं. वहीं अब राज्य के उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग ने शासन आदेश जारी कर मतदान के दिन कामगारों को वेतनदेय अवकाश घोषित करने के निर्देश ब्रिए. अगर पूरे दिन भर छुट्टी देना संभव नहीं हो तो कामगारों को मतदान के लिए कम से कम दो घंटे की छूट देने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी. अमरावती जिले में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा. सभी को मतदान करना चाहिए. इस कारण सभी महामंडल, उद्योग समूह, कंपनी व संस्था आदि में कार्यरत कामश्र, अधिकारी, कर्मचारी को पैतनदेय छुट्टी देने के आदेश दिए है. इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी तथा जिला चुन्नव अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी रहेगा. अगर छुट्टी नहीं मिलों से कोई मतदाता मतदान से वंचित रहा और उसने छुट्टी न मिलने के कारण मतदान नहीं कर पाने की शिकायत करने पर संबंधित संस्था पर कार्रवाई की जाएगी.

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