20 को मतदान वाले दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जारी किये आदेश
अमरावती /दि.8- आगामी 20 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव हेतु मतदान कराया जाएगा. मतदान वाले दिन सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके. इस बात के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ब) के तहत जारी शासनादेश के अनुसार अमरावती जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश जारी किया गया है. यह आदेश जारी करने के साथ ही जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग द्वारा सभी मतदाताओं से बडी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आवाहन किया गया है.
इस आदेश में कहा गया है कि, विधानसभा चुनाव रहने वाले क्षेत्र के सभी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम व अन्य किसी भी आस्थापना में कार्यरत रहने वाले व विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान वाले दिन छुट्टी दी जाएगी. यह अवकाश उद्योग विभाग अंतर्गत आने वाले सभी उद्योग समूह, महामंडल, कंपनी, संस्था, औद्योगिक उपक्रम व अन्य आस्थापनाओं के लिए लागू रहेगा. साथ ही यह अवकाश सवैतनिक भी रहेगा. साथ ही जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि, इस आदेश का उल्लंघन किये जाने से संबंधित शिकायत मिलने पर कडी कार्रवाई की जाएगी.