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संपत्ति कर नहीं भरने पर होगी जब्ती

आयुक्त आष्टीकर ने जारी किए आदेश

अमरावती/दि.8 – संपत्ति कर बकाया रहने वाले नागरिकों द्बारा आगामी 28 फरवरी तक बकाया रकम व दंड की 50 फीसद राशि अदा करने पर उन्हें दंड की राशि में 50 फीसद की छूट मिलेगी. साथ ही बकाया कर्ज अदा नहीं करने वालों के खिलाफ अगले सप्ताह से संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरु की जाएगी. इस आशय की जानकारी मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर द्बारा दी गई है.
उपरोक्त जानकारी के साथ ही आयुक्त आष्टीकर ने बताया कि, मनपा के कर संकलन केंद्रों पर नगद, धनादेश, धनाकर्ष तथा डेबिट व के्रडिट कार्ड के जरिए संपत्ति कर अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. साथ ही सभी कर संकलन केंद्रों को शनिवार व रविवार को भी शुरु रखा जा रहा है. ताकि अधिक से अधिक संपत्तिधारक अपने बकाया संपत्ति कर की अदायगी कर सकेगी. दंड की रकम में माफी मिलने हेतु बकाया कर की रकम और छूट के अलावा शेष रहने वाली दंडात्मक रकम एक ही समय पर एकमुश्त भरना अनिवार्य है और किश्तों में अदा की जाने वाली रकम के लिए यह विशेष योजना लागू नहीं रहेगी. अत: सभी नागरिकों ने इस योजना का लाभ लेना चाहिए. ताकि उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई ना हो.

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