
अमरावती/दि.19– अक्षय तृतीया मुहूूर्त पर होनेवाले बाल विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने कडी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. बाल विवाह करवाने वालों पर कडी कार्रवाई की जायेगी और उन्हें जेल की हवा खिलवाई जायेगी.
उल्लेखनीय है कि पिछले 6 वर्षो में प्रशासन ने 3954 बाल विवाह रोके हैं. वही साल भर में महिला व बाल विकास विभाग ने 18 बाल विवाह रोके. अमरावती जिला 3 जनवरी 2023 से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया. नागरिक बाल विवाह रोकने टोल फ्री क्रमांक 1098 अथवा 112 पर जानकारी दें और सतर्क रहकर बाल विवाह रोकने के लिए सहकार्य करें, ऐसा आवाहन जिला प्रशासन द्बारा किया गया है.
* इन पर भी होगी कार्रवाई
बाल विवाह में सहभागी होनेवाले धार्मिक गुरू, पंडिंत, सेवा देनेवाले, मंडप मालक, फोटोग्राफर कैटरिंग व्यवसायी, लॉन्स मालक व बैंड पथक पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.