मतदान के लिए इस बार 12 सबूत ग्राह्य
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड भी चलेगा
अमरावती /दि. 13 – लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र के सबूत ग्राह्य किए है. इसमें से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाने के बाद संबंधित को मतदान करते आएगा, ऐसी जानकारी उपजिलाधिकारी व चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे ने शुक्रवार को दी.
जिन मतदाताओं को छायाचित्र के साथ मतदाता पहचान पत्र दिया गया है, वे मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान करने के लिए छायाचित्र सहित मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करेगे. जो मतदाता सचित्र मतदान पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते ऐसे मतदाताओं को उनकी पहचान करने के लिए कोई भी एक सबूत प्रस्तुत करना पडेगा. उसे ग्राह्य माने जानेवाला है. छायाचित्र के साथ मतदाता की पहचान होती होगी तो मतदाता पहचान पत्र की मामूली खामियां अनदेखी की जानेवाली है. फोटो के साथ पहचान पत्र के जरिए ही पहचान होना संभव न रहा तो मतदाता को अनेक पर्याय दिए गए है. 12 कागजपत्र में से कोई भी एक कागजपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक रहनेवाला है. जबकि प्रवासी भारतीय उसकी पहचान करने के लिए केवल उसका मूल पासपोर्ट आवश्यक रहनेवाला है.
* यह सबूत रहेंगे ग्राह्य
– आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाक घर का पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, वाहन चालक लाईसेंस, पैनकार्ड, नेशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अंतर्गत निर्गमित स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, छायाचित्र के साथ पेन्शन दस्तावेज.
– शासन/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमीटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक को जारी किया गया अधिकृत पहचान पत्र, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने जारी किया विशेष दिव्यांगता प्रमाणपत्र.