इस बार आयोग ने चुनाव की खर्च की सीमा बढायी
अब 25 लाख के बजाय 95 लाख कर सकते है खर्च
* 10 हजार तक कर सकते है कैश पेमेंट
* हर दिन दर्ज होगा खर्च का विवरण
अमरावती/दि.2-प्रचार के दौरान कोई गडबडी न हो हो इसके लिए आयोग की उम्मीदवारों के चुनाव खच्र पर कडी नजर होती है. इस बार उम्मीदवारों को 10 हजार तक नगदी खर्च करना संभव होगा, लेकिन इस पर देयक आने पर या तो चेक अथवा ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. जिससे खर्च को सीमित रखा जा सकता है, यह उम्मीद चुनाव विभाग को है.
आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा 25 लाख से बढाकर 95 लाख रुपए तक की है. और इस सीमा में ही उम्म्ीदवारों को चुनाव खर्च करना होगा. इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता उम्मीदवार को खोलना जरूरी है और चुनाव का खर्च इसके द्वारा हीं करना पडेगा. नामांकन भरने के बाद उम्मीदवारों को एक 100 पेजेस का रजिस्टर दिया जाता है. इसमें खर्च निहाय 50, 30, 20 ऐसे पन्नों का विभाजन किया गया है और हर दिन खर्च का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा.
चुनाव निर्णय अधिकारी के पास प्रत्येक पेज के एक रुपया इस हिसाब से रकम प्रदान करने के बाद उम्मीदवार के चुनाव खर्च के रजिस्टर की कॉपी किसी को भी मिल सकती है. संभवत: खर्च रजिस्टर की जांच खर्च निरीक्षक द्वारा ही की जाए, इस बारे में इसके पूर्व ही निर्देशित किया गया है.
रजिस्टर की होगी जांच
उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि को चुनाव खर्च प्रस्तुत करने की अनुमति है. उम्मीदवारों को रजिस्टर में 24 घंटे के भीतर खर्च का विवरण देना होगा, खर्च निरीक्षकों द्वारा तीन बार इस रजिस्टर की जांच की जाएगी.
-डॉ. दिनेश खेडकर,
सहायक नोडल अधिकारी