* जिला व पुलिस प्रशासन ने जारी की अधिसूचना
* रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगी संचारबंदी
* किसी भी क्लब, होटल, बार व रेस्टॉरेंट में कोई पार्टी-शार्टी नहीं
* मध्यरात्रि में आतिषबाजी करने पर भी प्रतिबंध
* घर-परिवार के साथ करना होगा नववर्ष का स्वागत
अमरावती/दि.29– प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की शाम नववर्ष की पूर्व संध्या पर ‘थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर ईव’ का जश्न मनाया जाता है. जिसके तहत बडे पैमाने पर शराब-कबाब की पार्टी और आतिषबाजी जैसे आयोजन होते है. किंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के चलते ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जायेगा. इस बारे में राज्य सरकार ने आज बुधवार 29 दिसंबर की शाम ही एक अध्यादेश जारी किया है. जिसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि, रोजाना रात 9 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जमावबंदी के नियम को बेहद कडाई के साथ अमल में लाया जाये. इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकसाथ पांच अथवा पांच से अधिक लोग जमा न हो. साथ ही किसी भी तरह का कोई भीडभाड भरे आयोजन को भी अनुमति न दी जाये. इसके अलावा इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि, 31 दिसंबर व 1 जनवरी की मध्यरात्री में आतिषबाजी करने पर भी कडा प्रतिबंध रहेगा.
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने बताया कि, उनके कार्यालय को आज शाम ही यह पत्र प्राप्त हुआ है. जिस पर कडाई के साथ अमल किया जायेगा. ऐसे में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी क्लब, होटल, बार व रेस्टॉरेंट सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थर्टी फर्स्ट व न्यु ईयर ईव की पार्टी आयोजीत करने की अनुमति नहीं रहेगी और रात 9 बजे से ही पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कडा बंदोबस्त तैनात कर दिया जायेगा.