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‘उन’ आंदोलनकारियों को किया गया नामजद

मनपा के सामने युवा स्वाभिमानियों ने की थी जमकर भीडभाड

अमरावती/दि.18– गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के पार्षद आशिष गावंडे, सुमती ढोेके व सपना ठाकुर की अगुवाई में युवा स्वाभिमान के सैकडों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्बारा धरना प्रदर्शन किया गया था. जिससे राजकमल चौराहे पर जबर्दस्त भीडभाड होने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशा का जमकर उल्लंघन हुआ था. इस बात के मद्देनजर सीटी कोतवाली पुलिस थाने में करीब 26 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.
बता दें कि, विगत 12 जनवरी को युवा स्वाभिमान पार्टी द्बारा राजकमल रेलवे ओवर ब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्णाकृति पुतला स्थापित किया गया था. किंतु चूंकि इस पुतले को स्थापित करने हेतु प्रशासन द्बारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी. ऐसे में इसे नियमों का उल्लंघन व अतिक्रमण का मामला मानते हुए मनपा प्रशासन ने कडे पुलिस बंदोबस्त के बिच रविवार के तडके इस पुतले को यहां से हटा दिया. जिसे लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी द्बारा अपनी तीव्र प्रतिक्रिया दी गई. जिसके तहत सोमवार को सुबह 11 बजे युवा स्वाभिमान पार्टी के सैकडों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओें सहित राणा समर्थकों द्बारा मनपा मुख्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाया गया. चूंकि इस समय अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिन के समय जमावबंदी लागू है और एक स्थान पर 5 अथवा 5 से अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते. ऐसे में युवा स्वाभिमान पार्टी पदाधिकारियों द्बारा राजकमल चौराहें पर धरना प्रदर्शन करते हुए जबर्दस्त भीडभाड की गई. जिसे लेकर सीटी कोतवाली पुलिस ने इस मोर्चे का नेतृत्व करने वाले पार्षद आशिष गावंडे, सपना ठाकुर व सुमती ढोके के साथ ही जितु दुधाने, विनोद गुहे, पराग चिमोटे, निलेश भेंडे, श्रीकांत ठाकरे, अभिजीत देशमुख, करण ठाकुर व सुरज मिश्रा सहित 15 महिलाओं के खिलाफ भादवि की धारा 143, 332, 353, 336, 269, 270 व 188, मपोका की धारा 135, आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 51 (ब) तथा महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम की धारा 2, 3 व 4 के तहत बिना अनुमति भीडभाड करने तथा सरकारी कामकाज में बाधा निर्माण करने का मामला दर्ज किया गया है.

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