‘उन’ प्रत्याशियों को वापिस मिलेगी डिपॉजीट रकम
निवेदन करने पर नामांकन दस्तावेज भी वापिस दिये जायेंगे
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जिलाधीश नवाल ने निर्वाचन विभाग को जारी किये निर्देश
अमरावती/दि.18 – जिले में कई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल विगत फरवरी से अप्रैल माह के दौरान खत्म होने जा रहा था. जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च माह में चुनाव करवाने की घोषणा करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान ही कोरोना संक्रमण की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और उस समय होनेवाले चुनाव को स्थगित करना पडा था. साथ ही बाद में उस नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द घोषित करते हुए दिसंबर माह में नये सिरे से ग्राम पंचायत चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई. ऐसे में मार्च माह में जिन लोगों ने अपने नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए डिपॉजीट रकम भरी थी, उन्हें उनके दस्तावेजों के साथ ही उनकी द्वारा जमा की गई डिपॉजीट राशि वापिस लौटायी जायेगी. इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल ने गुरूवार को जिला निर्वाचन विभाग के लिए आदेश जारी किया है.
बता दें कि, हाल ही में जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई है. जिसकी निर्वाचन प्रक्रिया आगामी 23 दिसंबर से शुरू होगी. ऐसे में जिन उम्मीदवारों द्वारा इससे पहले अपने नामांकन दाखिल किये गये थे, और जो नई निर्वाचन प्रक्रिया में भी अपना नामांकन दाखिल करना चाहते है, उन्हें जाति वैधता प्रमाणपत्र की रसीद सहित नामांकन पत्र के साथ जोडे गये अन्य दस्तावेजों की जरूरत पडेगी. अत: उन्हें इससे पहले नामांकन प्रस्तुत करते समय भरे गये तमाम दस्तावेज वापिस उपलब्ध कराये जा रहे है. ऐसे में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा तहसील कार्यालय से मार्च माह में रद्द हुए नामांकन दस्तावेज की मांग की जाती है, तो उसे यह दस्तावेज उसकी डिपॉजीट रकम के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि वह नये सिरे से अपना नामांकन दाखिल कर सके.