अमरावती/दि.28– मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद व गिरफ्तार किये गये अजय बोबडे, सूरज मिश्रा, महेश मूलचंदानी व संदीप गुल्हाने इन चार आरोपियों को आज स्थानीय पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी की अदालत ने जमानत देना मंजूर किया. इसके साथ ही विगत 9 फरवरी के बाद से पुलिस एवं न्यायिक हिरासत के तहत रहनेवाले चारों आरोपियों ने आज राहत महसूस करते हुए खुले में आजादी की सांस ली.
बता दें कि, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर विगत 9 फरवरी को राजापेठ रेलवे अंउरपास में कुछ महिलाओं द्वारा स्याही फेंकी गई थी. जिससे संबंधित वीडियो व फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गये थे. पश्चात आयुक्त आष्टीकर द्वारा 9 फरवरी की रात करीब 9.30 बजे राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया था कि, उन पर स्याही फेंकने के साथ ही कुछ लोगों ने स्कू्र ड्राईवर यानी पेचकस से उन पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया.जिसके आधार पर राजापेठ पुलिस ने विधायक रवि राणा सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ धारा 307, 353, 147, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज करते हुए अजय बोबडे, सूरज मिश्रा, महेश मूलचंदानी, संदीप गुल्हाने, विनोद येवतीकर इन पांच लोगों को 9 फरवरी को ही गिरफ्तार किया. जिन्हें 10 फरवरी को स्थानीय अदालत में पेश करते हुए तीन दिन का पीसीआर हासिल किया गया. पीसीआर की अवधि के दौरान तबियत बिगड जाने के चलते विनोद येवतीकर के पीसीआर को एमसीआर में तब्दील करते हुए उन्हें इलाज हेतु नागपुर के अस्पताल में भरती कराया गया. वहीं शेष चारों आरोपियों के पीसीआर की अवधि को अदालत ने दो दिन बढा दिया. ऐसे में चारों आरोपी 15 फरवरी तक पीसीआर में रहे. पश्चात उन्हें अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया. तब से उनकी जमानत हासिल करने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है. इन चारों की जमानत याचिका पर अदालत ने विगत दिनों ही सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इन चारों आरोपियों को जमानत देना मंजुर किया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे व एड. दीप मिश्रा ने युक्तिवाद किया. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. खिल्लारे व जांच अधिकारी एपीआई राउत ने पैरवी की.
* अजय मोरया की जमानत पर 3 को सुनवाई
वहीं इस मामले में नामजद अजय मोरया द्वारा भी स्थानीय अदालत के समक्ष जमानत मिलने हेतु याचिका दाखिल की गई है. जिस पर आगामी 3 मार्च को सुनवाई पुरी करते हुए फैसला होने की उम्मीद है. बता दें कि, अपने खिलाफ मामला दर्ज होने से लेकर अब तक अजय मोरया लगातार फरार चल रहे है और उन्होंने विगत दिनों ही गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्राप्त करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की है.
* विधायक राणा की जमानत हेतु परसों दाखिल हो सकती है याचिका
इसके साथ ही इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद विधायक रवि राणा की ओर से संभवत: आगामी बुधवार 2 मार्च को स्थानीय अदालत के समक्ष गिरफ्तारी पूर्व अग्रीम जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है. बता दें कि, विधायक रवि राणा को विगत सोमवार 21 फरवरी को राजधानी नई दिल्ली स्थित पटियाला कोर्ट द्वारा आठ दिनों की ट्रान्झिट एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की गई थी. जिसके बाद विधायक रवि राणा 24 फरवरी को करीब 15 दिनों के अंतराल पश्चात अमरावती वापिस लौटे थे और उन्होंने अपने वकीलों के मार्फत स्थानीय अदालत में अग्रीम जमानत प्राप्त करने हेतु याचिका दाखल करने की तैयारी शुरू की. लेकिन फिलहाल तक उनकी ओर से ऐसी कोई याचिका दाखल नहीं की गई है. सुत्रों के मुताबिक कल स्थानीय अदालत में अवकाश है. जिसके बाद संभवत: परसों मंगलवार 2 मार्च को विधायक राणा की ओर से स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की जा सकती है.