‘उन’ दो इमारतों की टैक्स वसूली पर लगी रोक हटी
प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ने मनपा के पक्ष में दिया फैसला
* अब मनपा वसूल सकती है वसंत लुल्ला व परिवार से 1.23 करोड रूपये
* इससे पहले टैक्स वसूली पर लुल्ला परिवार ने हासिल किया था मनाई हुकुम
* कुल 1.55 करोड रूपयों के टैक्स व जुर्माने की वसुली का है मामला
अमरावती/दि.4– स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश आर. एम. जोशी की अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला अमरावती महानगरपालिका के पक्ष में सुनाया है. जिसके तहत शहर के राधा नगर व रामपुरी कैम्प परिसर में स्थित दो इमारतों के संपत्ति कर की बकाया राशि व उस पर लगाये जानेवाले जुर्माने की वसुली को लेकर इससे पहले दिये गये मनाही हुकूम को हटा दिया गया है. साथ ही यह व्यवस्था भी दी गई कि, मनपा द्वारा संबंधित इमारत की मिल्कीयत रखनेवाले वसंत माणिकचंद लुल्ला व उनके परिवार से वर्ष 2014-15 से आगे अब तक का टैक्स और पेनॉल्टी वसूल किया जा सकता है. हालांकि वर्ष 2010-11 से 2013-14 के टैक्स और पेनॉल्टी की वसूली पर फिलहाल रोक रहेगी और इन चार वर्षों के टैक्स व पेनॉल्टी की वसूली फिलहाल नहीं की जा सकेगी.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक वसंत माणिकचंद लुल्ला व उनके परिवार के तीन सदस्यों की मिल्कीयतवाली दो इमारतें राधानगर व रामपुरी कैम्प परिसर में है. जिसमें से राधा नगर स्थित इमारत क्रमांक 60152 को प्रतिमाह 91 हजार 306 रूपये तथा रामपुरी कैम्प परिसर स्थित इमारत क्रमांक 60153 को प्रतिमाह 89 हजार 290 रूपये के किराये पर आदिवासी होस्टेल हेतु दिया गया है. इसमें से राधानगर स्थित इमारत पर सालाना 5 लाख 22 हजार 636 तथा रामपुरी कैम्प परिसर स्थित दूसरी इमारत पर सालाना 5 लाख 11 हजार 96 रूपये का संपत्ति कर मनपा द्वारा लगाया जाता है. किंतु लुल्ला परिवार द्वारा कर की यह राशि वर्ष 2010 से अदा ही नहीं की गई. बल्कि कर सहित इस पर लगाये जानेवाले 2 प्रतिशत विलंब शुल्क की वसूली पर अदालत से मनाही हुकूम प्राप्त किया गया था. जिसके बाद से इस मामले को लेकर अदालत में लगातार सुनवाई जारी थी.
ऐसे में वर्ष 2010 से लेकर अब तक बकाया संपत्ति कर व विलंब शुल्क मिलाकर कुल वसूली पात्र रकम 1 करोड 55 लाख रूपये के आसपास जा पहुंची थी. वहीं विगत 19 जनवरी 2022 को स्थानीय दीवाणी अदालत वरिष्ठ स्तर द्वारा मनपा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी रकम को वसूली योग्य बताया गया. वहीं लुल्ला परिवार इसके खिलाफ प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा. जहां पर हुई सुनवाई के दौरान न्या. आर. एम. जोशी ने मनपा के पक्ष को सही पाते हुए लुल्ला परिवार की ओर बकाया रहनेवाली राशि की वसूली को लेकर जारी मनाही हुकूम को हटा दिया. साथ ही कहा कि, मनपा द्वारा लुल्ला परिवार से वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक के बकाया संपत्ति कर व उस पर लगनेवाले विलंब शुल्क की ही वसूली की जा सकती है. वहीं वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के बकाया संपत्ति कर व विलंब शुल्क को मनपा द्वारा फिलहाल वसूल नहीं किया जा सकता.
बता दें कि, अमरावती मनपा को वसंत माणिकचंद लुल्ला व उनके परिवार से दो इमारतों के संपत्ति कर व जुर्माने के तौर पर कुल 1 करोड 55 लाख रूपये वसूल करने है. जिसमें से अब मनपा द्वारा लुल्ला परिवार से 1 करोड 23 लाख रूपयों की वसूली की जा सकती है, जो वर्ष 2014 से लेकर अब तक के बकाया संपत्ति कर व जुर्माने की वसूली पात्र रकम है.
इस मामले में वसंत लुल्ला व परिवार की ओर से एड. संदीप गुप्ता ने पैरवी की. वहीं मनपा प्रशासन की ओर से विशेष काउंसिल के तौर पर एड. अशोक जैन तथा पैनल काउंसिल की ओर से एड. ऋषि छाबडा द्वारा युक्तिवाद किया गया.