जालसाजी के मामले में तीन आरोपी बरी
मुख्य सुत्रधार जमानत के बाद अभी भी फरार
* मामला वर्ष 2010 में हुई 8.42 करोड रुपए की धोखाधडी का
अमरावती /दि. 20– वर्ष 2010 में उजागर हुए 8 करोड 42 लाख 90 हजार के धोखाधडी के एक मामले में आज अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (14) ने तीन आरोपियों को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया. इस प्रकरण का मुख्य सूत्रधार हबीब नगर नं. 1 निवासी मो. साबीर मो. नासीर यह इस प्रकरण में जमानत मिलने के बाद फरार है. उसका अब तक पता नहीं चल पाया है.
जानकारी के मुताबिक इस प्रकरण का शिकायतकर्ता होटल संचालक है. उसका बेटा शेख शाकीर और आरोपी मो. शाकीर बुरहानी यह दोस्त है. शाकीर बुरहानी ने शेख शाकीर से फरवरी 2008 में तीन लाख रुपए अनाज का व्यापार करने लिए थे. यह पैसे मुनाफे के साथ लौटाने का वादा किया था. पश्चात 2008 में मो. साबीर मो. नासीर ने शिकायतकर्ता के भतीजे अब्दुल जब्बार के घर शिकायतकर्ता को बुलाया. वहां उसने अनाज व्यवसाय में पैसो का निवेश कर अच्छा मुनाफा दिलवाने का प्रलोभन दिया और कहे मुताबिक कुछ दिनों तक मुनाफा देते ही गए. इस तरह अनेक प्रलोभन देते हुए चरणबद्द तरीके से 2010 तक शिकायतकर्ता और उसके बेटे से 8 करोड 42 लाख 90 हजार रुपए ऐंठ लिए गए. लेकिन पैसे न मिलने और अपने साथ धोखाधडी होने का पता चलते ही मामले की शिकायत दर्ज की गई. शिकायत के आधार पर गाडगे नगर पुलिस ने धारा 406, 420, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया. इस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. साबीर मो. नासीर के अलावा इनायत अली कासम अली, मो. शाकीर मो. इकबाल बुरहानी, मो. जावेद मो. इकबाल बुरहानी को गिरफ्तार किया. पश्चात यह आरोपी जमानत पर छूट गए. मुख्य आरोपी मो. साबीर जमानत के बाद परिवार के साथ गायब हो गया. उसका अभी तक पता नहीं चला है. आखिरकार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (14) की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इनायत अली, मो. शाकीर, मो. जावेद को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया. इनायत अली कासम अली की तरफ से एड. प्रशांत देशपांडे ने तथा मो. शाकीर और मो. जावेद की तरफ से एड. पंकज ताम्हने ने सफल पैरवी की.