अमरावती/दि.15- स्थानीय ख्यातनाम विधिज्ञ एड. डी. आर. पहलाजानी द्वारा की गई सफल पैरवी के चलते स्थानीय अदालत द्वारा छेडछाड व मारपीट से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया.
स्वाभिमान नगर निवासी संदीप भानुदास खंडार के खिलाफ भादंवि की धारा 354 (अ), 323, 504 व 506 के तहत छेडछाड व मारपीट संबंधी अपराध दर्ज किया था. वहीं स्वाभिमान नगर परिसर में ही रहनेवाले प्रमोद नामदेव राउत के खिलाफ अमर लसनकुटे की शिकायत पर धारा 324 के तहत सिर पर ईंट मारकर घायल कर देने के संदर्भ में अपराध दर्ज किया था. साथ ही नया अकोला परिसर निवासी दिनेश बबनराव पडोले के खिलाफ दीपक अंबादास घोम को कुल्हाडी मारकर घायल कर देने के चलते भादंवि की धारा 324, 294 व 504 के तहत अपराध दर्ज किया गया था.
इन सभी मामलों में बचाव पक्ष की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए एड. डी. आर. पहलाजानी ने अदालत में युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत द्वारा तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया गया.