अमरावती

डकैती का प्रयास करने वाले तीन आरोपी बाइज्जत बरी

जलदगति न्यायालय का फैसला

अमरावती- दि.6  डकैती के प्रयास के आरोपो में पकड़े गए तीन आरोपी हर्षद मेश्राम, निरंजन कलस्कर, शेख जावेद उर्फ दादु की न्या. आय.ए. शेख (नजीर) की अदालत ने बरी किया. आरोपियों की ओर से एड. इमरान जी. नुरानी ने सफल पैरवी की.
दोषारोप पत्र के अनुसार 24 अगस्त 2021 की रात 12.15 बजे पीएसआय गजानन रेवस्कर पेट्रोलिंग एड. इमरान नुरानी कर रहे थे. गोपनीय सुचना मिली की टोपेनगर परिसर में कुछ लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घुम रहे है. पीएसआय रेवस्कर अपने टीम व पंचो के साथ घटनास्थल पहुंचे. पुलिस को देखकर दो लोग फरार हो गए. आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे फरार आरोपियों की जानकारी ली गई. तलाशी दौरान आरोपियों से लोहे की टॉमी, मिर्च पाउडर, 15 फीट की रस्सी, 14 इंच का चाकू बरामद किया गया. आरोपियों के खिलाफ धारा 399 के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र जलद कोर्ट क्रं. 1 में दायर किया गया. सुनवाई दौरान सरकारी की ओर से जांच अधिकारी, पंच को प्रस्तुत किया गया. आरोपियों के बचाव में एड. इमरान नुरानी ने कोर्ट को बताया की कार्रवाई दौरान गोपनीय सुचना का हवाला दिया गया, मगर उसे दोषारोप पत्र में उल्लेख नहीं किया गया. कार्रवाई के पूर्व वरिष्ठी को भी सुचित नहीं किया गया. यह मामला पूरी तरह से झूठा और संदिग्ध प्रतित होता है. अदालत ने दोनों पक्षो की जिरह सुनने के बाद आरोपियो को संदेह का लाभ देकर बरी किया. आरोपियों की ओर से एड. इमरान नुरानी ने पैरवी की और उन्हें एड. फैज खान ने सहयोग किया.

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