अमरावती

मारपीट के अपराध में तीन माह का कारावास

मजदूरी मांगने के लिए हुआ था विवाद

परतवाडा दि.28 – मजदूरी मांगने वाले व्यक्ति ने मारपीट की. इस मामले में अचलपुर के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी डी. बी. चोखट की अदालत ने आरोपी की तीन माह कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
रवि वानखडे (चिचोना) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. गजानन आगे 19 मई 2015 को अंजनगांव के सखाराम महारनर के घर राज काम कर रहा था. आरोपी रवि उर्फ रविंद्र पंजाबराव वानखडे यह वहां पर आया. उसने काम के 100 रुपए मांगे, उस समय दोनों में वि हुआ. तब रवि ने लाठी से शिकायतकर्ता को पीटा. उस समय रवि के अन्य रिश्तेदार वहां उपस्थित थे. अंजनगांव के पुलिस ने उसके खिलाफ दफा 324, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील पंकज माहुरे ने आठ गवाहों के बयान लिये. इसमें चष्मदीद गवाह शोभा महारनर व डॉ. डाबेराव के बयान महत्वपूर्ण रहे. अदालत ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

Related Articles

Back to top button