अमरावती /दि.9- कक्षा 12 वीं की परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य को पर्चा हल करने हेतु बैठाने के मामले में स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी युवक को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनवाई.
यह घटना गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिराबाई मेघे महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर 26 सितंबर 2014 को उजागर हुई थी. पश्चात महिला पर्यवेक्षक द्बारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने नादीरउल्ला खान नूरउल्ला खान (23, चिलम छावनी) के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था. नादीरउल्ला खान ने अपने स्थान पर काशिफ अब्दूल चाउस नामक किसी अन्य युवक को परीक्षा देने हेतु परीक्षा केंद्र में बिठाया था.
इस मामले की जांच करते हुए गाडगे नगर थाने के तत्कालीन पीएसआई गोकुल ठाकुर ने अदालत में चार्जशीट पेश की थी. जहां पर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नादीरउल्ला खान को तीन माह के सश्रम कारावास सहित 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.