अमरावती

मारपीट मामले में तीन लोगों को सादे कारावास की सजा

पांच हजार रुपए दंड भी सुनाया

अमरावती/दि.26 – खेती विवाद में हुई मारपीट मामले में तीन लोगों को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी क्रमांक 5 के न्यायाधीश वाघ ने एक साल के सादे कारावास, पांच हजार रुपए दंड व दंड नहीं भरने पर 3 महीने के सादे कारावास की सजा सुनायी है.
इस्तगासे के अनुसार कुंड सर्जापुर के माणिक राजाराम मानकर ने गत 5 जनवरी 2014 अपने घर के सामने खडे थे. इस समय बंडू मानकर, नरेंद्र मानकर व रविंद्र मानकर इन तीनों ने खेती विवाद को लेकर माणिक मानकर को गालीगलौज करते हुए लात व मुक्कों से पीटकर जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांचपडताल पूरी की. इसके बाद दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में इस मामले में दोष साबित होने पर बंडू मानकर, नरेंद्र मानकर व रविंद्र मानकर इन तीनों को धारा 325 के तहत एक साल के सादे कारावास व 5 हजार रुपए दंड, दंड नहीं भरने पर तीन महिने के सादे कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड.गवली ने युक्तिवाद किया. पुलिस जमादार संजय डहाके ने पैरवी अधिकारी के रुप में कामकाज संभाला.

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