अमरावती

महिला व बालविकास के लिए तीन प्रतिशत निधि आरक्षित

हर जिले के लिए डीपीडीसी में किया गया प्रावधान

  • वर्ष 2021-22 से होगा अमल

अमरावती/दि.26 – वित्तीय वर्ष 2021-22 से संपूर्ण राज्य के प्रत्येक जिले में जिला वार्षिक योजना (डीपीडीसी) में प्रस्तावित कुल निधि में से महिला और बाल कल्याण के लिए तीन प्रतिशत निधि आरक्षित की जाएगी. महिला और बाल विकास मंत्री एड. यशोमति ठाकुर के लगातार फालोअप से यह संभव हो पाया.
वर्तमान में जिला स्तर पर महिला और बाल कल्याण के लिए काफी कम योजनाएं कार्यान्वित हैं. इसलिए इसमें पर्याप्त वृध्दि होने की आवश्यकता से जिला वार्षिक नियोजन में 2021-22 की वार्षिक योजनाओं का प्रारूप तैयार करते समय, विभिन्न घटकोें के लिए योजनाओं के लिए निधि को लेकर दिशानिर्देश दिए गए थे.
इसमें महिलाओं और बाल कल्याण के लिए चिन्हांकित निधि को लेकर (इवैल्युएटेड फंडस् फॉर वुमन एण्ड चाईल्ड वेल्फेअर) सुचना का समावेश है. महिला और बाल कल्याण के लिए जिला वार्षिक योजना (सामान्य) वर्ष 2021-22 महिला और बाल कल्याण के लिए कुछ अतिरिक्त जिलास्तरीय योजनाएं लागू की जाएंगी. इसके लिए वर्ष 2021-22 में जिला वार्षिक योजना (सामान्य) महिलाओं और बाल कल्याण के लिए तीन प्रतिशत निधि आरक्षित के तौर पर उपलब्ध कराना है. महाराष्ट्र में यह पहला अवसर है, जब इस तरह डीपीडीसी फंड में महिला व बाल विकास की योजनाओें के लिए निधि उपलब्ध होगी.

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