इर्विन के डॉक्टर को पीटने वाले तीन जेल में
कोर्ट ने सुनाई पांच माह की सजा और जुर्माना
अमरावती/दि.4- जिला सामान्य अस्पताल इर्विन में लगभग 5 वर्ष पहले अपने मरीज की तबीयत खराब होने के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार बताकर उन पर हमला करनेवाले तीन आरोपियों को जिला न्यायाधीश ए. एस. आवटे ने दोषी पाकर पांच माह कैद की सजा सुनाई. आरोपियों में स्वप्नील प्रभाकर साव, पीयूष सुभाष वसू और अनिरुद्ध बोबडे शामिल हैं. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. सोनाली क्षिरसागर ने पैरवी की.
इस्तगासा के अनुसार 2 अप्रैल 2018 का वाकया है. फिर्यादी डॉ. तारासिंह आडे की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दफा 353, 332, 34 और वैद्यकीय सेवा व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत अपराध दर्ज किया था. अभियोजन पक्ष ने छह साक्षीदार प्रस्तुत किए. कोर्ट ने आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी पाकर 9 हजार रुपए जुर्माना और 5 तथा 4 माह की सजा सुनाई. इस मामले में कोर्ट पैरवी एएसआई विजय वाठ ने की. अरुण हटवार ने भी सहकार्य किया. अपराध की जांच निरीक्षक राजमल्लू ने की थी.