अमरावती
विनयभंग मामले में तीन वर्ष कारावास
अमरावती दि.21 -नाबालिग युवती से छेड़छाड़ कर उसका विनयभंग किए जाने के मामले में आरोपी की तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक महीना अतिरिक्त सजा सुनाई गई. जिला न्यायाधीश क्रमांक 2 विशाल गायके ने 20 जनवरी को यह फैसला सुनाया. संदीप भारत ठाकरे (28,जहागीरपुर,त. तिवसा) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. यह घटना 24 मार्च 2016 को घटी थी.
कुर्हा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विनयभंग, पॉस्को व एट्रॉसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया. 14 अक्तूबर 2016 को दोषारोप पत्र दाखल किया गया था. इसमें सहायक सरकारी वकील रणजीत भेटालू ने 11 साक्षीदारों की जांच की. राजाराम सामी ने जांच की. पैरवी अधिकारी क रुप में जोशी व अरुण हटवार ने काम देखा.