बेलिफ से गालीगलौच व मारपीट करनेवाले को तीन साल की जेल
सश्रम कारावास के साथ अदालत ने सुनाया 20 हजार का जुर्माना

अमरावती /दि.7– अदालत के बेलिफ के साथ अदालती नोटिस तामिल करने हेतु जाने पर गालीगलौच व मारपीट करने के मामले में नामजद ओमप्रकाश विठ्ठल पिठेकर (52, वडरपुरा) नामक आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक-5 सचिन पाटिल ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सक्षम कारावास व 20 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. साथ ही अदालत ने जुर्माने की रकम में से 10 हजार रुपए शिकायतकर्ता बेलिफ हरिश्चंद्र महादेवराव डफर (46, देवी नगर, वडाली) को दिए जाने का आदेश दिया.
जानकारी के मुताबिक कोर्ट के बेलिफ पद पर कार्यरत रहनेवाले हरिश्चंद्र डफर 20 दिसंबर 2019 को सुबह 10 बजे अदालत के आदेश पर दिवाणी न्यायालय की नोटिस देने हेतु ओमप्रकाश पिठेकर के घर पर गए थे. इस समय ओमप्रकाश पिठेकर ने नोटिस स्वीकार करने की बजाए कोर्ट बेलिफ हरिश्चंद्र डफर के साथ गालीगलौच करते हुए धक्कामुक्की और उन्हें थप्पड मारते हुए जान से मारने की धमकी दी. जिसकी शिकायत मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने सरकारी कामकाज में बाधा निर्माण करने व मारपीट करने की धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज़ करते हुए जांच पूरी की और अदालत के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की. जहां पर हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. रजनीकांत भेटालू ने सफल युक्तिवाद किया. जिन्हें जांच अधिकारी जितेश कानपुरे व कोर्ट पैरवी अधिकारी उज्वला झाडे ने सहयोग किया.