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हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

जिला व सत्र न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

* चांदनी चोैक परिसर की घटना
अमरावती/ दि.3– नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के चांदनी चौक परिसर में शिकायतकर्ता अकील कुरेैशी ने आरोपी आरिफ खान को ट्रक धीरे चलाने की हिदायत दी. इस बात पर आरिफ खान कुछ देर बाद अपने तीन साथियों के साथ मौके पर पहूंचा और आरोपियों ने अपने पास रखे चाकू से हमला कर हत्या करने के इरादे से बेदम पीटा. इस मुकदमे में जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एस.एस.अडकर की अदालत ने आरोपी आरिफ खान को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
आरिफ खान हातम खान (29, पठान चौक) यह धारा 307 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है तथा जुर्माने में से 4 हजार रुपए घायल युवक को नुकसान भरपाई के रुप में देने के आदेेश दिये है. शिकायतकर्ता हनिफ कुरैशी (39, हाथीपुरा, चांदनी चौक) ने दी शिकायत के अनुसार 1 अगस्त 2016 को शिकायतकर्ता अकील कुरैशी सुबह 11 बजे इतवारा के बालाजी मंदिर के पास घडा था. इस समय आरोपी आरिफ खान ट्रक लेकर तेजी से जा रहा था. तब अकील कुरेैशी ने रास्ते पर खडी एक बच्ची को उठाकर रास्ते के एक ओर किया ओर आरोपी को कहा कि, ट्रक धीर चलाया कर. अभी लडकी की जान चली जाती थी. इसपर आरोपी ने अकील के साथ विवाद किया. शिकायतकर्ता ने उसे एक चाटा मारा और वहां से निकल गया.
इसके बाद शिकायतकर्ता अकील कुरैशी दोपहर 3.30 बजे चांदनी चौक पर बैठा था. आरोपी आरिफ खान वहां पहुंचा, उसने अकील को कार्यालय से बाहर बुलवाया. जब अकील उसके पास आया तो आरिफ खान ने कहा कि, तुने मुझे चाटा मारा, वह लडकी तेरी कौन लगती थी. तब आरिफ खान के साथ उपस्थित आरोपी अब्दुल फहीम अब्दुल सलीम (30, पठानपुरा), मोहम्मद इमरान मोहम्मद जमिल (32, नूर नगर नं.2), अब्दुल मोहसीन अब्दुल बसीर (28, पठानपुरा) ने गालीगलौज कराई तब अकील कुरेैशी ने गाली देने से मना किया. इसपर आरिफ खान ने अपने पास का चाकू निकालकर हत्या करने के इरादे से अकील के पेट पर चाकू मारा. अकील ने चाकू से बचने का प्रयास किया. वह चाकू पेट में न लगते हुए जांघ पर लगा. तीन में से एक आरोपी ने बायी जांग पर चाकू चलाया. घटना के बाद सभी आरोपी घटनास्थल से भाग गए. इसके बाद अकील कुरैशी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. वहां पुलिस ने अकील कुरैशी के बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ दफा 307, 34 के तहत अपराध दर्ज किया.
नागपुरी गेट पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक अशोक रुद्रमणि मिश्रा ने प्राथमिक जांच की. इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक बाबुराव नारायणराव राउत ने मामले की तहकीकात पूरी कर दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. आरोपी पर अपराध साबित करने की दृष्टि से सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद एस.जोशी ने 9 गवाहों के बयान दर्ज किये. इन गवाहों के बयान और सबूतों के बिना पर आरोपी आरिफ खान हातम खान को तीन वर्ष सश्रम कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस मुकदमे में पैरवी अधिकारी के रुप में एनपीसी अरुण हटवार ने कामकाज देखा.

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