विद्युत अभियंता से मारपीट करनेवाले को तीन साल का सश्रम कारावास

अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

अमरावती/दि.17 – स्थानीय बुधवारा परिसर स्थित महावितरण के शाखा कार्यालय में सहायक अभियंता के तौर पर कार्यरत रहनेवाले निखिल वसंतराव राऊत के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करनेवाले बंडू पुंडलिक आठवले (37) नामक आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक-5 सचिन एस पाटिल की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं जुर्माने की पूरी रकम शिकायतकर्ता सहायक अभियंता निखिल राऊत को अदा की जाएगी.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक महावितरण के सहायक अभियंता निखिल राऊत वर्ष 2022 में बुधवारा स्थित कार्यालय में पदस्थ थे और 6 अगस्त 2022 को बकाया बिल की वसूली हेतु महाजनपुरा परिसर निवासी बंडू आठवले के घर पर पहुंचे थे. इस समय बंडू आठवले ने बकाया बिल की रकम अदा करने की बजाए सहायक अभियंता निखिल राऊत के साथ हुज्जतबाजी करते हुए उनके गालीगलौच की और उन्हें मारपीट करते हुए घायल कर दिया. इस समय बंडू आठवले ने निखिल राऊत के सिर पर पत्थर भी दे मारा. जिससे निखिल राऊत के सिर पर गहरा जख्म हो गया था. इस घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर खोलापुरी गेट पुलिस ने भादंवि की धारा 353, 333, 324 व 504 के तहत अपराधिक मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी बंडू आठवले को भादंवि की धारा 353 के तहत दोषी करार दिया तथा उसे तीन साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. शशीकिरण पलोड ने सफल पैरवी की. जिन्हें सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पीएसआई आकाश महल्ले तथा कोर्ट पैरवी अधिकारी बाबाराव मेश्राम व उज्वला झाडे का पूरा सहयोग मिला.

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