नाबालिग लडकी को छेडने के अपराध में तीन वर्ष सश्रम कारावास
जिला व सत्र न्यायालय ने दिया आदेश
* गणेश प्राइड रेसिडेंसी तपोवन की घटना
अमरावती/ दि.30 – गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के गणेश प्राइड रेसिडेंसी तपोवन में आरोपी यशवंत तायडे ने एक नाबालिग लडकी को शाम के वक्त ट्युशन से वापस लौटते समय पेढा खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके साथ अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक पांच की न्यायूमर्ति श्रीमती पी. एन. राव की अदालत ने आरोपी यशवंत तायडे को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई
यशवंत गंगाराम तायडे (65, गणेश प्राइड रेसिडेंसी, तपोवन) यह सजा पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम है. जानकारी के अनुसार नाबलिक लडकी 19 अक्तूबर 2016 की शाम 7 बजे उसकी ट्युशन क्लास से घर लौट रही थी, तब आरोपी यशवंत तायडे नामक आरोपी ने लडकी को पेढा खिलाने का प्रलोभन देकर खुद के घर में बुलाया और लडकी के साथ अश्लिल छेडखानियां की. इस शिकायत पर गाडगे नगर पुलिस ने दफा 354, 354 अ, सहधारा 8, 12, पोस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले की तहकीकात पूरी कर अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया.
इस मुकदमे में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील पी. आर. इंगले ने 8 गवाहों के बयान दर्ज किये. गवाहों के बयानों, सबुतो और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी यशवंत तायडे को पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने 8 पोस्को एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 3 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसी तरह धारा 12 पोस्को एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 2 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को दोनों सजा एकत्रित भुगतना होगा. अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम नुकसान भरपाई के रुप में पीडित लडकी को देने के आदेश दिये. इस मुकदमे में पैरवी अधिकारी के रुप में एनपीसी डोइजोड ने कामकाज देखा.