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हत्यारोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

जिला न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

* सायन्सकोर मैदान में अंडा गाडी पर हत्या का मामला
अमरावती/ दि.6 – सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सायन्सकोर मैदान स्थित अंडा गाडी पर चार दोस्त अंडे की भुर्जी खाने के लिए गए थे. इस समय तीन लोगों ने उनके साथ विवाद किया और विक्रांत गेडाम की हत्या कर डाली. इस मामले में जिला न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति पी. जे. मोडक की अदालत ने 3 आरोपियों में से नरेंद्र वानखडे नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
नरेंद्र कैलास वानखडे (32, फे्रजरपुरा) यह तीन वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर तीन माह सश्रम कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम हैै. सुनंदा मनोज गेडाम (मुदलियार नगर) ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार 5 जून 2013 की रात से 10 से 10.30 बजे के बीच मृतक विक्रांत मनोज गेडाम, रितेश गणेश लांजेवार, ऋतुकेश खोब्रागडे व अमित वानखडे यह चारों 18 वर्ष के लडके सायन्सकोर मैदान की आरोपी की अंडा गाडी पर अंडा भुर्जी खाने के लिए गए थे. वहां बिल को लेकर विवाद हुआ. तब आरोपी नरेंद्र कैलास वानखडे (32), लक्ष्मण कैलास वानखडे (30), अंकुश उर्फ झिटू कैलास वानखडे (सभी फे्रजरपुरा) ने विक्रांत गेडाम को पीटा. नरेंद्र ने अंडा भुर्जी के तवे व चाकू से हमला कर घायल कर दिया. जिससे विक्रांत की मौत हो गई. सबुत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दफा 302, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. जांच अधिकारी अशोक धोत्रे ने तहकीकात पूरी कर अदालत में दोषारोप पत्र दायर किया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील मंगेश भागवत ने दोष सिध्द करने के लिए 7 गवाहों के बयान लिये. चष्मदीद गवाह और डॉक्टर के सबूत को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी नरेंद्र वानखडे को दोषी करार देकर सजा सुनाई. पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआई सुधाकर माहुरे, काँस्टेबल अरुण हटवार ने कामकाज में सहायता की.

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