नाबालिग की लैंगिक प्रताडना के आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास
अमरावती/दि.13– एक नाबालिग लडकी के साथ लैंगिक प्रताडना करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक-6 ने गत रोज मंगेश गणेश पंचवटे (40) को दोषी करार देने के साथ ही तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक 28 अक्तूबर 2021 को शहर के खोलापुरी गेट पुलिस थानांतर्गत रहने वाली नाबालिग लडकी के साथ ही मंगेश पंचवटे ने शारीरिक स्तर पर दुर्व्यवहार किया था. मंगेश व्यसनाधीन व्यक्ति रहने के चलते पीडिता को संभालने वाली महिला ने उसे अपने एक अन्य रिश्तेदार के घर पर रखा था. लेकिन मंगेश पंचवटे ने उस रिश्तेदार के घर पर पहुंचकर उसकी लैंगिक प्रताडना की. साथ ही अश्लील गालिगलौज करते हुए उसे जान से मार देने की धमकी भी दी.
ऐसे में मंगेश के खिलाफ खोलापुरी गेट पुलिस में पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. पश्चात तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक सोनू झामरे ने मामले की जांच करते हुए अदालत में दोषारोप पत्र प्रस्तूत किया. जहां पर सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड. सोनाली क्षीरसागर ने अभियोजन पक्ष की ओर से सफल युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए न्या. पी. एन. राव की अदालत ने आरोपी मंगेश पंचवटे को दोषी करार दिया और उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में पैरवी अधिकारी के तौर पर एएसआई गजानन नागे व नापोकां अरुण हटवार ने सहयोग किया