अमरावती

पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग से की थी अश्लील हरकत

अमरावती /दि.14– स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 श्रीमती पी. एन. राव की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत नियत के तहत अश्लील हरकत करने वाले सुुनील महादेवराव सव्वालाखे (50, नारायण नगर) नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

जानकारी के मुताबिक सुनील सव्वालाखे का धामणगांव रेल्वे में नगर परिषद के पास प्रसन्न बुक डिपो नामक प्रतिष्ठान है. दुकान के पास ही रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने 29 दिसंबर 2016 की दोपहर दो से ढाई बजे के दौरान अपने घर पर जाकर अपनी मां को बताया था कि, पुस्तकवाले काका ने उसे चॉकलेट देने की बात कहते हुए अपनी दुकान में बुलाया था और खाने के लिए लड्डू देकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी. इससे पहले भी सुनील सव्वालाखे द्वारा उक्त नाबालिग बच्ची के साथ इसी तरह की हरकत की गई थी. जिसके बारे में पता चलने के बाद पूछताछ करने पर सुनील सव्वालाखे ने यह कहकर बात टाल दी थी कि, वह तो बच्ची से लाड-प्यार कर रहा था. परंतु दूसरी बार भी इसी तरह की हरकत होने की जानकारी मिलने पर पीडिता की मां ने दत्तापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (2) (आई) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया. पश्चात मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत में दोषारोप पत्र पेश किया गया. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड. प्रशांत देशमुख ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करते हुए पुख्ता सबूत पेश किए. अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने आरोपी सुनील सव्वालाखे को दोषी करार दिया तथा पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर दत्तापुर पुलिस थाने की एएसआई शीतल मालटे तथा पैरवी अधिकारी के तौर पर एएसआई राजू उईके व पोहेकां अरुण हटवार ने जिम्मेदारी संभाली.

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