अमरावती

ठगबाज काले की जमानत याचिका खारीज

अमरावती/दि.17 – श्रीराम फायनान्स के तीन अधिकारियों की सहायता से 13 लाख रुपये मंजूर होने का झांसा देकर वाहन मालिक को 13 लाख रुपए से ठगने के मामले में का मुख्य आरोपी नंदू उर्फ नंदकिशोर त्र्यंबकराव काले की जमानत याचिका न्यायालय ने बुधवार को खारीज की है, लेकिन अभी तक फ्रेजरपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है.
बताया जाता है कि वडाली परिसर निवासी शुभम दोन्ती के मालकी की शुभम टुर्स एण्ड ट्रैवल्स है, लेकिन सभी कामकाज शुभम के पिता दिलीप दोन्ती ही संभालते है. 2020 में दोन्ती ने अपने मालकी की टोयटा क्रिस्टा क्र.एमएच 27/बीएक्स 2626 बिक्री के लिए निकाली थी. उसी समय साहिल टुर्स एण्ड ट्रैवल्स के मालिक अजयकुमार दंडाले व नंदू काले ने वाहन देखने के बाद वाहन खरीदी करने का मन बनाया और 14 लाख 11 हजार रुपयों में सौदा तय हुआ. तब नंदू काले व दंडाले ने दोन्ती को जनवरी 2020 में पहले 70 हजार व बाद में 61 हजार रुपए दिये थे और शेष 13 लाख रुपए श्रीराम फायनान्स बैंक से मिलने पर देने की जानकारी दी थी. तब दोनों ने दोन्ती को भरोसे में लेकर वाहन नाम पर करवा लिया. 13 फरवरी को श्रीराम फायनान्स के अधिकारियों ने 13 लाख रुपए का कर्ज मंजूर कर काले के खाते में जमा कराये, लेकिन दोन्ती को इसकी जानकारी नहीं दी. 27 फरवरी को कर्ज मंजूर होने की जानकारी देने पर दोन्ती ने काले से पूछताछ की. उसने टालमटोल जवाब दिये और धमकी दी. जिसके बाद फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस व्दारा शिकायत दर्ज नहीं करने से दोन्ती ने न्यायालय में जाकर न्याय मांगा. न्यायालय ने मामले की जांच करने के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराने के आदेश दिये. इस समय फ्रेजरपुरा पुलिस ने तीन दिन बाद श्रीराम फायनान्स के तीन अधिकारियों के साथ दंडाले व नंदू काले के खिलाफ धोखाधडी का अपराध दर्ज किया. तब से श्रीराम फायनान्स के अधिकारी प्रशांत जाधव, अनिल आखरे, अंकुश भोकरे सहित अजयकुमार दंडाले व नंदू उर्फ नंदकिशोर काले फरार है. इसी दरमियान श्रीराम फायनान्स के तीनों अधिकारी व अजयकुमार दंडाले ने अमरावती न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन कर रद्द कराया. चारों की जमानत रद्द होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में आवेदन किया. जहां पर गुरुवार को न्यायालय ने चारों की अंतिरम जमानत मंजूर की. वहीं नंदू काले की जमानत अर्जी पर अमरावती न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने यह आवेदन खारीज कर दिया.

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