अमरावती

जिले में 22 मई तक जारी रहेगा कडा लॉकडाउन

जिलाधीश नवाल ने जारी की नई अधिसूचना

  • अब सुबह 7 से 3 बजे तक होगी होम डिलीवरी

  • जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे पूरी तरह बंद

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१५ – राज्य सरकार द्वारा समूचे राज्य में आगामी 31 मई की रात 12 बजे तक कडा लॉकडाउन लगाये जाने का निर्णय लिया गया है. जिसे जिले में लागू करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती जिले में 9 मई से 15 मई तक लागू किये गये कडे लॉकडाउन को आगामी 22 मई तक लागू रखने का निर्देश जारी किया है. ऐसे में 15 मई की रात 12 बजे तक के लिए अमरावती जिले में लागू किया गया कडा लॉकडाउन अब 22 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि इस नये आदेश में जिलाधीश द्वारा जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी करने के समय को बढाया गया है और नये आदेश के मुताबिक किराणा, फल व सब्जी, बेकरी, मिठाई, खाद्यपदार्थ की दुकानों सहित वाईनशॉप व बार के जरिये अब रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होम डिलीवरी का काम जारी रखा जा सकेगा. किंतु किसी भी ग्राहक को दुकानों पर पहुंचकर खरीददारी करने या पार्सल प्राप्त करने की अनुमति नहीं रहेगी.
इस नये लॉकडाउन में पुरानी गाईडलाईन के अधिकतर हिस्सों को यथावत कायम रखा गया है. जिसके तहत होटल, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन केंद्रों को रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक अपने ग्राहकों को पार्सल की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है. वहीं किसी भी होटल, रेस्टॉरेंट या भोजनालय में ग्राहक को टेबल सर्विस या प्रत्यक्ष पार्सल सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी. इसके साथ ही पशु खाद्य बिक्री, मान्सून पूर्व कार्यों तथा कृषि सेवा से संबंधित प्रतिष्ठानों को भी रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक अपने ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध करवाने की छूट दी गई है. इसके अलावा आगामी 22 मई तक सभी मंगल कार्यालय व मैरेज लॉन पूरी तरह से बंद रहेंगे तथा घरेलू स्तर पर बिना बैण्डबाजा, बारात के वर-वधु सहित केवल 15 लोगों की मौजूदगी में विवाह समारोह आयोजीत करने की छूट दी गई है. साथ ही दो घंटे के भीतर विवाह की सभी रस्मों को पूर्ण करवाने की शर्त जोडी गयी है, अन्यथा नियमों का उल्लंघन होने पर वर-वधु सहित विवाह समारोह में उपस्थित सभी लोगों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

  • सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी दूध डेअरियां

इस अधिसूचना के मुताबिक शहर सहित जिले में सभी दूध बिक्री व संकलन केंद्रों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है. इस दौरान ग्राहकों द्वारा दूध डेअरियों पर जाकर अपनी जरूरत के लिए दूध व दूग्धजन्य पदार्थों की खरीदी की जा सकेगी. वहीं इसके बाद दोपहर 12 से अपरान्ह 3 बजे तक दूध डेअरीवाले भी होम डिलीवरी दे सकेंगे.

  • यह रहेंगे पूरी तरह बंद

सलून, स्पा, सार्वजनिक व निजी क्रीडा संकुल, मनोरंजन पार्क, उद्यान, स्कुल, कॉलेज, निजी ट्युशन व कोचिंग क्लासेस, टॉकीज, स्वीमिंग पूल, योगासन क्लासेस, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह, कला केंद्र आदि आगामी 22 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान ऑनलाईन शिक्षा, प्रशिक्षण व परीक्षा हेतु अनुमति दी गई है. जिसके नियोजन का जिम्मा माध्यमिक शिक्षाधिकारी को सौंपा गया है.

  • यह सेवाएं रहेंगी शुरू

सभी तरह की सरकारी व निजी स्वास्थ्य सेवा, पशु चिकित्सा सेवा, मेडिकल स्टोर, अस्पताल व ऑनलाईन औषधी सेवा को पूरा समय खुले रहने की अनुमति दी गई है. चष्मे की दूकानोें को यद्यपि बंद रखने का आदेश दिया गया है, किंतु किसी नेत्र चिकित्सालय से संलग्नित चष्मे की दुकाने खुली रह सकेगी.

  • अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही मिलेगा पेट्रोल व डीजल

आगामी 22 मई तक अत्यावश्यक सेवा कार्यों में लगे वाहनोें को ही पेट्रोल पंपों से पेट्रोल व डीजल उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा किसी बेहद आवश्यक व आपात की स्थिति के चलते आम नागरिकों को भी पेट्रोल पंपोें से पेट्रोल व डीजल मिलने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसके अलावा अन्य किसी भी वजह के लिए पेट्रोल व डीजल की बिक्री नहीं होगी.

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