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तिवरा हत्याकांड का आरोपी जमानत पर रिहा

एड.अनिरुध्द लढ्ढा ने की पैरवी

अमरावती/ दि.30– जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने तिवरा हत्याकांड के आरोपी बबन देवगीर गिरी को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है.
इस्तेगासे के अनुसार विगत 11 जुलाई को आरोपी बबन देवगीर गिरी और उसकी पत्नी का विवाद मृतक विलास भागवत के साथ कचरा फेंकने की बात पर हुआ था. जिसके बाद विलास भागवत ने बबन देवगीर गिरी को गालीगलोैज की. इसके बाद आरोपी और उसके बेटों ने मिलकर विलास भागवत के पेट, पैर व सिर पर जबर्दस्त हमला किया. इस हमले में विलास भागवत बेहोश होकर गिर गया. उसे गंभीर चोट लगने से अस्पताल में भर्ती किया गया. यहां पर उपचार के दौरान विलास भागवत की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी बबन देवगीर गिरी और उसके तीन बेटों को हिरासत में लिया गया. तलेगांव दशासर पुलिस ने आरोपी व उसके तीन बेटों के खिलाफ धारा 302, 326, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. इस दौरान एड.अनिरुध्द एस.लढ्ढा ने आरोपी बबन देवगीर गिरी की जमानत को लेकर अर्जी न्यायालय में दाखिल की. आरोपी के वकील अनिरुध्द लढ्ढा ने न्यायालय को बताया कि, बबन गिरी ने मृतक के साथ कोई भी मारपीट नहीं की है. इसके अलावा शिकायतकर्ता ने पडोसियों के आपसी विवाद के चलते आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है. एड. अनिरुध्द लढ्ढा की बात को ग्राह्य मानते हुए जिला सत्र न्यायालय ने बबन देवगीर गिरी का जमानत आवेदन मंजूर किया है.

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