अमरावती

भांजी की हत्या करने वाले मामा को उम्रकैद

नागपुर/ दि.29 – सत्र न्यायालय ने भांजी की हत्या करने वाले मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायमूर्ति सुनील पाटील की अदालत ने 15 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है. मनोहर उर्फ काल्या उर्फ मन्या श्रीपाद पंचबुध्दे (45) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. वह लकडगंज निवासी बताया गया हेै. शिल्पा घनश्याम भगत (20) यह हमले में मरने वाली भांजी का नाम है. आरोपी मनोहर व उसकी मां चिंधाबाई के साथ घर के हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था. 27 सितंबर 2016 को मनोहर शराब पिकर आया. उसने चंदाबाई को गालियां देकर घर से बाहर निकलने का कहा, इसी तरह सिर पर लकडी भी दे मारी. इसके कारण चिंधाबाई गंभीर रुप से घायल हो गई. इस बीच शिल्पा चिंधाबाई की सहायता के लिए दौडी. तब मनोहर के नाबालिग बेटे ने शिल्पा के बाल पकडकर जमीन पर गिरा दिया और बेदम पीटा. इस समय मनोहर घर में से कैची लेकर आया और शिल्पा के सिने में भौंक दिया. इसके पश्चात शिल्पा की 30 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हुई. इसके बाद 28 सितंबर को मनोहर को गिरफ्तार किया, तब से वह जेल में है.

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